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दुमका कोर्ट ने सुनाया फैसला, दो कोयला तस्करों को एक-एक साल की सजा - दुमका कोर्ट

Dumka court verdict. दुमका कोर्ट ने दो कोयला तस्करों को एक-एक साल की सजा सुनाई है. आठ वर्षों के बाद कोयला तस्करों को सजा सुनाई गई है. मामला कोयला का अवैध खनन कर बिक्री से जुड़ा है.

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Dumka Court Verdict
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 5, 2024, 1:01 PM IST

दुमकाः जंगल क्षेत्र में अवैध रूप से कोयला का खनन कर बिक्री करने के मामले में दुमका कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें अदालत ने दो आरोपियों को एक-एक साल का कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों आरोपियों पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना अदा करने का भी आदेश दिया है. मामला रामगढ़ थाना में 09 जनवरी 2016 को दर्ज की गई थी.
केस के विचारण के दौरान कोर्ट में पांच गवाह पेश किए गएः दुमका के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत में गुरुवार को रामगढ़ थाना कांड संख्या 05/2016 में दोनों पक्षों की ओर से सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. इस क्रम में न्यायालय ने भादवी की धारा 414 के तहत गोड्डा जिले के देवदांड़ थाना क्षेत्र के पिंडराहाट गांव निवासी नागेश्वर साह और पांचु साह को दोषी पाकर एक साल कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस में हिस्सा लिया और विचारण के दौरान पांच गवाह पेश किए थे. जानकारी के अनुसार रामगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी राम चरित्र पाल के बयान पर 9 जनवरी 2016 को भादवि की धारा 379/411 और अवैध खनन अधिनियम की धारा 30(|)(||) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
तात्कालीन थाना प्रभारी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी: थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के तात्कालीन थाना प्रभारी राम चरित्र पाल ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 जनवरी 2016 की सुबह करीब 6.30 बजे अपने अन्य सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ मोटरसाइकिल से जंगल क्षेत्र से अवैध कोयला खनन के खिलाफ छापेमारी की. पुलिस की टीम रामगढ़ थाना क्षेत्र के हथियापथर बलियाम गांव के समीप कोयला ढोने वाले तस्करों को इंतजार कर रही थी. इस बीच सुबह के करीब 7.30 बजे अवैध कोयला लाद कर दो बाइक सवार आते दिखे. जैसे ही दोनों ने पुलिस की टीम को देखा कोयला लदा मोटरसाइकिल छोड़ कर दोनों गांव की ओर भागने लगे. पुलिस टीम ने काफी पीछा किया, लेकिन दोनों भागने में सफल रहे.

ग्रामीणों की मदद से कोयला तस्करों की हुई थी गिरफ्तारीः इसके बाद पुलिस टीम ने ग्रामीणों से दोनों तस्करों को बारे में पूछताछ की. ग्रामीणों ने कोयला तस्करों के नाम नागेश्वर साह और पांचु साह बताया. दोनों के संबंध में ग्रामीणों से गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के डांगापाड़ा के जंगली क्षेत्र से अवैध रूप से कोयला खनन कर अधिक कीमत पर बेचने की जानकारी मिली. इस दौरान ग्रामीणों के समक्ष मोटरसाइकिल पर तीन-तीन बोरे में लदा करीब दो-दो क्विंटल कोयला और दोनों मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया.

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केस के विचारण के दौरान कोर्ट में पांच गवाह पेश किए गएः दुमका के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी विजय कुमार यादव की अदालत में गुरुवार को रामगढ़ थाना कांड संख्या 05/2016 में दोनों पक्षों की ओर से सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. इस क्रम में न्यायालय ने भादवी की धारा 414 के तहत गोड्डा जिले के देवदांड़ थाना क्षेत्र के पिंडराहाट गांव निवासी नागेश्वर साह और पांचु साह को दोषी पाकर एक साल कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. इस मामले में सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजक खुशबुद्दीन अली ने बहस में हिस्सा लिया और विचारण के दौरान पांच गवाह पेश किए थे. जानकारी के अनुसार रामगढ़ के तत्कालीन थाना प्रभारी राम चरित्र पाल के बयान पर 9 जनवरी 2016 को भादवि की धारा 379/411 और अवैध खनन अधिनियम की धारा 30(|)(||) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.
तात्कालीन थाना प्रभारी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी: थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के तात्कालीन थाना प्रभारी राम चरित्र पाल ने गुप्त सूचना के आधार पर 9 जनवरी 2016 की सुबह करीब 6.30 बजे अपने अन्य सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ मोटरसाइकिल से जंगल क्षेत्र से अवैध कोयला खनन के खिलाफ छापेमारी की. पुलिस की टीम रामगढ़ थाना क्षेत्र के हथियापथर बलियाम गांव के समीप कोयला ढोने वाले तस्करों को इंतजार कर रही थी. इस बीच सुबह के करीब 7.30 बजे अवैध कोयला लाद कर दो बाइक सवार आते दिखे. जैसे ही दोनों ने पुलिस की टीम को देखा कोयला लदा मोटरसाइकिल छोड़ कर दोनों गांव की ओर भागने लगे. पुलिस टीम ने काफी पीछा किया, लेकिन दोनों भागने में सफल रहे.

ग्रामीणों की मदद से कोयला तस्करों की हुई थी गिरफ्तारीः इसके बाद पुलिस टीम ने ग्रामीणों से दोनों तस्करों को बारे में पूछताछ की. ग्रामीणों ने कोयला तस्करों के नाम नागेश्वर साह और पांचु साह बताया. दोनों के संबंध में ग्रामीणों से गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र के डांगापाड़ा के जंगली क्षेत्र से अवैध रूप से कोयला खनन कर अधिक कीमत पर बेचने की जानकारी मिली. इस दौरान ग्रामीणों के समक्ष मोटरसाइकिल पर तीन-तीन बोरे में लदा करीब दो-दो क्विंटल कोयला और दोनों मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया.

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