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बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को जमानत मिलने पर मजदूरों में खुशी, बांटे लड्डू

बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ढुल्लू महतो की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. इसके बाद से ही मजदूरों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है.

Workers happy due to bail to MLA Dhullu Mahato in Dhanbad
धनबाद में विधायक ढुल्लू महतो को जमानत मिलने के कारण मजदूरों में खुशी
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Published : Aug 1, 2020, 5:47 PM IST

धनबाद: बाघमारा ब्लॉक दो क्षेत्र के बेनीडीह कोलडंप कांटा घर के समीप शनिवार को भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के जमानत मिलने की खुशी में मजदूरों के बीच लड्डू बांटे गए. विधायक ढूल्लू महतो को जमानत मिलने पर मजदूरों में एक अलग ऊर्जा देखने को मिल रही है. जो मजदूरों की खुशी को बयां कर रही है. मजदूरों ने विधायक जिंदाबाद के नारे लगाए. इस मौके पर असंगठित मजदूर संघ के गोपाल चौहान ने बताया कि विधायक ढुल्लू महतो को झूठे मुकदमे में फसाने की साजिश की गई थी. इसमें उनको जमानत मिल गई है.

ये भी पढ़ें: झारखंड में टूटा अब तक का सारा रिकॉर्ड, एक दिन में मिले 878 मरीज, अब तक 11,366 कोरोना संक्रमित

इससे यह साबित हो गया कि सत्य की ही जीत होती है. विधायक हमेशा मजदूरों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, उनकी लड़ाई हमेशा मजदूर हित के लिए होती है. इसलिए हर माताओं बहनों का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहा है. आज विरोधी के मुंह में कालिख पुत गई. जिस प्रकार कोरोना देश को निगल रहा है उसी प्रकार विरोधी नेताओं द्वारा हमेशा मजदूरों को छलने का काम किया है. मगर आज खुशी का माहौल है. मजदूरों में उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि विधायक परिवार मजदूरों के साथ हमेशा खड़े हैं और मजदूरों की हर समस्या का समाधान विधायक साथ मिलकर करेगें.

11 मई से जेल में बंद थे

झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा की एक महिला नेता के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ढुल्लू महतो की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. महतो इस वर्ष 11 मई से धनबाद की जेल में बंद थे. न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की पीठ ने भाजपा नेता महतो की जमानत मंजूर करने का फैसला शुक्रवार को सुनाया. इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसला बहस के बाद सुरक्षित रखा था. धनबाद की निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद महतो ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

क्या है मामला

बता दें कि एक महिला नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. तब इस मामले में ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी. वहीं चचेरे भाई किरण महतो की हाइवा-पेलोडर लूट के मामले में पुलिस ने जांच के बाद विधायक पर डकैती की धारा-395 के तहत मामला चलाने की अनुशंसा की थी.

धनबाद: बाघमारा ब्लॉक दो क्षेत्र के बेनीडीह कोलडंप कांटा घर के समीप शनिवार को भाजपा के बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के जमानत मिलने की खुशी में मजदूरों के बीच लड्डू बांटे गए. विधायक ढूल्लू महतो को जमानत मिलने पर मजदूरों में एक अलग ऊर्जा देखने को मिल रही है. जो मजदूरों की खुशी को बयां कर रही है. मजदूरों ने विधायक जिंदाबाद के नारे लगाए. इस मौके पर असंगठित मजदूर संघ के गोपाल चौहान ने बताया कि विधायक ढुल्लू महतो को झूठे मुकदमे में फसाने की साजिश की गई थी. इसमें उनको जमानत मिल गई है.

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इससे यह साबित हो गया कि सत्य की ही जीत होती है. विधायक हमेशा मजदूरों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, उनकी लड़ाई हमेशा मजदूर हित के लिए होती है. इसलिए हर माताओं बहनों का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहा है. आज विरोधी के मुंह में कालिख पुत गई. जिस प्रकार कोरोना देश को निगल रहा है उसी प्रकार विरोधी नेताओं द्वारा हमेशा मजदूरों को छलने का काम किया है. मगर आज खुशी का माहौल है. मजदूरों में उत्साह है और मुझे पूरा विश्वास है कि विधायक परिवार मजदूरों के साथ हमेशा खड़े हैं और मजदूरों की हर समस्या का समाधान विधायक साथ मिलकर करेगें.

11 मई से जेल में बंद थे

झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा की एक महिला नेता के यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक ढुल्लू महतो की जमानत शुक्रवार को मंजूर कर ली, जिसके बाद उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. महतो इस वर्ष 11 मई से धनबाद की जेल में बंद थे. न्यायमूर्ति आर मुखोपाध्याय की पीठ ने भाजपा नेता महतो की जमानत मंजूर करने का फैसला शुक्रवार को सुनाया. इस मामले में न्यायालय ने अपना फैसला बहस के बाद सुरक्षित रखा था. धनबाद की निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद महतो ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.

क्या है मामला

बता दें कि एक महिला नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो पर दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था. तब इस मामले में ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी थी. वहीं चचेरे भाई किरण महतो की हाइवा-पेलोडर लूट के मामले में पुलिस ने जांच के बाद विधायक पर डकैती की धारा-395 के तहत मामला चलाने की अनुशंसा की थी.

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