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धनबाद में SDM ने 12 दुकानों में मारा छापा, काफी मात्रा में तंबाकू उत्पाद जब्त - tobacco news

धनबाद में मंगलवार को अवैध रूप से गुटखा और तंबाकू के उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ SDM ने छापेमारी की. SDM ने 12 दुकानों में छापेमारी कर अवैध रूप से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को जब्त किया है.

SDM takes action against those who sell tobacco illegally in dhanbad
SDM ने 12 दुकानों में मारा छापा, कार्रवाई कर जब्त किए तंबाकू उत्पाद
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Published : Jun 16, 2020, 12:41 PM IST

धनबाद: अवैध रूप से गुटखा और तंबाकू उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज हो गई है. अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम के नेतृत्व में तंबाकू नियंत्रण कोषांग धनबाद और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में धनबाद रेलवे स्टेशन, बरटांड बस स्टैंड और कोर्ट परिसर क्षेत्र अंतर्गत 12 दुकानों में छापेमारी की गई. इस दौरान कई दुकानों से अवैध रूप से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पाद को जब्त किया गया.

6 दुकानदारों के पास तम्बाकू उत्पादों की उपलब्धता पाई गई, जिसके बाद झारखंड सरकार के निर्देशानुसार सभी दुकानदारों से 200-200 रुपए का जुर्माना वसूला गया. इसके साथ ही दुकानदारों को झारखंड सरकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करने के लिए चेतावनी देकर छोड़ा गया. छापेमारी दल में धनबाद एसडीएम राज महेश्वरम, फुड सेफ्टी अधिकारी अदिति सिंह, जिला सलाहकार, तंबाकू नियंत्रण अधिकारी राहुल कुमार, वित्त सलाहकार उमा शंकर मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता शुभंकर मैत्रा और पुलिसकर्मी मौजूद रहें.

पढ़ें:PM के साथ वीसी के बाद और छूट पर लेंगे निर्णय, संक्रमितों की संख्या तय करेगी श्रावणी मेला का आयोजन: हेमंत सोरेन

इस मामले में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र-तत्र थूंकने की होती है. इससे कोविड -19 के फैलने का खतरा अधिक होता है. इस कारणवश गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थान पर थूकने को प्रतिबंधित किया है और उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक-1 के समय तम्बाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है.

धनबाद एसडीएम राज महेश्वरम ने बताया कि लगातार कई दिनों से क्षेत्रों में अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

धनबाद: अवैध रूप से गुटखा और तंबाकू उत्पादों को बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई अब तेज हो गई है. अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम के नेतृत्व में तंबाकू नियंत्रण कोषांग धनबाद और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में धनबाद रेलवे स्टेशन, बरटांड बस स्टैंड और कोर्ट परिसर क्षेत्र अंतर्गत 12 दुकानों में छापेमारी की गई. इस दौरान कई दुकानों से अवैध रूप से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पाद को जब्त किया गया.

6 दुकानदारों के पास तम्बाकू उत्पादों की उपलब्धता पाई गई, जिसके बाद झारखंड सरकार के निर्देशानुसार सभी दुकानदारों से 200-200 रुपए का जुर्माना वसूला गया. इसके साथ ही दुकानदारों को झारखंड सरकार के आदेश का उल्लंघन नहीं करने के लिए चेतावनी देकर छोड़ा गया. छापेमारी दल में धनबाद एसडीएम राज महेश्वरम, फुड सेफ्टी अधिकारी अदिति सिंह, जिला सलाहकार, तंबाकू नियंत्रण अधिकारी राहुल कुमार, वित्त सलाहकार उमा शंकर मंडल, सामाजिक कार्यकर्ता शुभंकर मैत्रा और पुलिसकर्मी मौजूद रहें.

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इस मामले में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि तंबाकू सेवन करने वालों की प्रवृत्ति यत्र-तत्र थूंकने की होती है. इससे कोविड -19 के फैलने का खतरा अधिक होता है. इस कारणवश गृह मंत्रालय भारत सरकार ने आदेश जारी कर सार्वजनिक स्थान पर थूकने को प्रतिबंधित किया है और उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा अनलॉक-1 के समय तम्बाकू और तंबाकू उत्पादों की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है.

धनबाद एसडीएम राज महेश्वरम ने बताया कि लगातार कई दिनों से क्षेत्रों में अवैध रूप से तंबाकू उत्पाद बेचे जाने की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

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