धनबाद: जिले में कोरोना के घटते संक्रमण को देखते हुए कुछ दुकानदारों को राहत दी गई है. धनबाद में कुछ खास दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक खोली जाएंगी. इस संबंध में धनबाद जिला उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिया है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान धनबाद में गारमेंट, कपड़ा, ज्वेलरी, फुटवियर और कॉस्मेटिक की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें दोपहर 2 बजे तक खोलने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी किया है.
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साथ ही इस गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51से 60 के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी. वैश्विक महामारी की दूसरी घातक लहर में लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 3 जून की सुबह 6:00 से 10 जून 2021 को सुबह 6 बजे तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान धनबाद में कुछ दुकानों को छोड़कर अन्य दुकान खोलने का दिशानिर्देश गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया है.
गाइडलाइन के अनुसार सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन वहां पर श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी रहेगी. किसी भी स्थल पर पांच व्यक्ति के एक साथ इकट्ठा होने पर भी पाबंदी रहेगी परंतु किसी व्यक्ति के अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है.
विवाह समारोह में केवल 11 लोगों की अनुमति
वहीं विवाह समारोह केवल घर या कोर्ट में संपन्न होगा. विवाह समारोह किसी भी सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बैंक्विट हॉल इत्यादि में नहीं होगा.विवाह समारोह में केवल 11 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी जिसमें दूल्हा-दुल्हन विवाह संपन्न कराने वाले पुरोहित भी शामिल हैं. विवाह समारोह के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन को 3 दिन पहले लिखित जानकारी देनी होगी.
नई गाइडलाइन के अनुसार हर तरह के जुलूस निकालने पर रोक रहेगी सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. ऑनलाइन शिक्षा पर छूट रहेगी. सभी प्रकार की परीक्षाएं स्थगित रहेगी. धनबाद उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दोपहर 2 बजे के बाद हवाई या रेल यात्रा करने वाले अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने वाले कोविड ड्यूटी से वापस लौटने वाले को दोपहर 3 बजे से सुबह 6:00 बजे तक आने-जाने की अनुमति रहेगी.
ई-पास की आवश्यकता नहीं
वहीं वाहनों के परिचालन पर उन्होंने कहा कि जिले में आवागमन के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी परंतु दूसरे राज्य या जिले में आने जाने के लिए ही पास अनिवार्य होगा. अन्य राज्यों से आने वाले बस या रजिस्टर्ड टैक्सी के लिए भी अनिवार्य नहीं होगा. गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.