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रेलवे ठेकेदार हत्याकांड मामला: वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान समेत 6 आरोपी बरी - Wasseypur gangster Faheem Khan

रेलवे ठेकेदार हत्याकांड मामले (Railway contractor murder case) में वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान (Wasseypur gangster Faheem Khan) समेत 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. 2011 में रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या कर दी गई थी.

Wasseypur gangster Faheem Khan acquitted
Wasseypur gangster Faheem Khan acquitted
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Published : Nov 7, 2022, 7:41 PM IST

धनबाद: रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या के मामले (Railway contractor murder case) में सोमवार को आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान व अन्य आरोपियों को अदालत ने बड़ी राहत दी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान (Wasseypur gangster Faheem Khan), इकबाल खान, सोनू उर्फ नसीम, मंसूर खान शाहिद कमर एवं सोना कुरैशी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फहीम खान को कोर्ट में पेश किया गया था. अन्य आरोपी उपस्थित थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने पैरवी की. फहीम फिलहाल सागीर हत्याकांड में रांची के होटवार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

ये भी पढ़ें- डॉन फहीम खान और उसके पुत्र को अदालत ने किया बरी, दहशत फैलाने के लिये फायरिंग करने का था आरोप

बता दें कि 11 मई 2011 दिन के 12 बजे दिनदहाड़े रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या की गई थी. डीआरएम ऑफिस धनबाद में वह टेंडर डालने पहुंचा था. जहां सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी. इरफान के बेटे अमीर खान के फर्द बयान पर फहीम, मंसूर, इकबाल समेत अन्य के खिलाफ धनबाद थाना कांड संख्या 354/11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 31 जनवरी 15 को अनुसंधानकर्ता योगेन्द्र सिंह ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया था कि जेल में बंद फहीम खान रेलवे के टेंडर को मैनेज करता था. उसकी बात इरफान नहीं मानता था.


जमीन कारोबार में भी इरफान से फहीम व उसके गुर्गों ने रंगदारी की मांग की थी. नहीं देने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. वर्ष 2011 में इरफान को 24 लाख रुपये का टेंडर रेलवे से मिला था. फहीम और उसके गुर्गों ने 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी जिसे इरफान ने देने से इंकार कर दिया था. इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने फहीम और उसके भाई नसीम को षड्यंत्रकारी बताते हुए अनुसंधान के बाद फहीम खान, पुत्र इकबाल खान, फहीम के भाई नसीम ऊर्फ सानो खान, मनसूर खान, शाहिद कमर एवं सोना कुरेशी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.

धनबाद: रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या के मामले (Railway contractor murder case) में सोमवार को आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान व अन्य आरोपियों को अदालत ने बड़ी राहत दी है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने आरोपी गैंग्स ऑफ वासेपुर गैंगस्टर फहीम खान (Wasseypur gangster Faheem Khan), इकबाल खान, सोनू उर्फ नसीम, मंसूर खान शाहिद कमर एवं सोना कुरैशी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फहीम खान को कोर्ट में पेश किया गया था. अन्य आरोपी उपस्थित थे. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम ने पैरवी की. फहीम फिलहाल सागीर हत्याकांड में रांची के होटवार जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है.

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बता दें कि 11 मई 2011 दिन के 12 बजे दिनदहाड़े रेलवे ठेकेदार इरफान खान की हत्या की गई थी. डीआरएम ऑफिस धनबाद में वह टेंडर डालने पहुंचा था. जहां सरेआम गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी. इरफान के बेटे अमीर खान के फर्द बयान पर फहीम, मंसूर, इकबाल समेत अन्य के खिलाफ धनबाद थाना कांड संख्या 354/11 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. 31 जनवरी 15 को अनुसंधानकर्ता योगेन्द्र सिंह ने उपरोक्त लोगों के विरुद्ध निचली अदालत में आरोप पत्र दायर किया था. आरोप पत्र में पुलिस ने दावा किया था कि जेल में बंद फहीम खान रेलवे के टेंडर को मैनेज करता था. उसकी बात इरफान नहीं मानता था.


जमीन कारोबार में भी इरफान से फहीम व उसके गुर्गों ने रंगदारी की मांग की थी. नहीं देने पर बुरे परिणाम भुगतने की धमकी दी थी. वर्ष 2011 में इरफान को 24 लाख रुपये का टेंडर रेलवे से मिला था. फहीम और उसके गुर्गों ने 5 प्रतिशत कमीशन की मांग की थी जिसे इरफान ने देने से इंकार कर दिया था. इसी कारण उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस ने फहीम और उसके भाई नसीम को षड्यंत्रकारी बताते हुए अनुसंधान के बाद फहीम खान, पुत्र इकबाल खान, फहीम के भाई नसीम ऊर्फ सानो खान, मनसूर खान, शाहिद कमर एवं सोना कुरेशी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था.

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