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धनबादः PDS दुकानदार का लाइसेंस हुआ रद्द, सरकारी राशन में कर रहा था हेराफेरी - धनबाद में PDS दुकानदार का लाइसेंस रद्द

कोरोना महामारी में गरीबों के लिए सरकार की ओर विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं. विशेष रूप से उनके लिए राशन की आपूर्ति सुनिश्तित की जा रही लेकिन राशन दुकानदार इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं.

लाइसेंस हुआ रद्द
लाइसेंस हुआ रद्द
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Published : Apr 22, 2020, 9:44 AM IST

धनबादः जिले में सामान्य दिनों की तरह ही पीडीएस दुकानदार लॉकडाउन में भी राशन की चोरी कर रहे हैं. प्रति व्यक्ति एक किलो चावल की चोरी करने वाले ऐसे ही एक पीडीएस दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. मुख्यमंत्री जन संवाद में की गई शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है. जिले के टुंडी प्रखंड के कोलहर गांव में पीडीएस दुकानदार रविंद्र कुमार सिन्हा का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री जन संवाद में की गई शिकायत के बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गई जांच के क्रम में शिकायत को सही पाया गया.

आवश्यक वस्तु अधिनियम की शर्तों का उलंघन करने आरोप में अधिकारी द्वारा उसका लाइसेंस रद्द किया गया है. कोविड 19 के संकट में समय लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम चावल दिया जाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन है.

यह भी पढ़ेंः झारखंड में 45 हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या, 2 की मौत, 4 मरीज हुए स्वस्थ

इसके साथ ही यह लाइसेंस की शर्तों का भी उल्लंघन है. लाइसेंस धारी रविंद्र कुमार सिन्हा से जिला आपूर्ति कार्यालय में स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके साथ ही अधिकारी को नजदीकी पीडीएस दुकान में लाभुकों को लाभ दिलाने की बात कही गई है.

धनबादः जिले में सामान्य दिनों की तरह ही पीडीएस दुकानदार लॉकडाउन में भी राशन की चोरी कर रहे हैं. प्रति व्यक्ति एक किलो चावल की चोरी करने वाले ऐसे ही एक पीडीएस दुकानदार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. मुख्यमंत्री जन संवाद में की गई शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है. जिले के टुंडी प्रखंड के कोलहर गांव में पीडीएस दुकानदार रविंद्र कुमार सिन्हा का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री जन संवाद में की गई शिकायत के बाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने जांच के बाद यह कार्रवाई की है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गई जांच के क्रम में शिकायत को सही पाया गया.

आवश्यक वस्तु अधिनियम की शर्तों का उलंघन करने आरोप में अधिकारी द्वारा उसका लाइसेंस रद्द किया गया है. कोविड 19 के संकट में समय लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम चावल दिया जाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उल्लंघन है.

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इसके साथ ही यह लाइसेंस की शर्तों का भी उल्लंघन है. लाइसेंस धारी रविंद्र कुमार सिन्हा से जिला आपूर्ति कार्यालय में स्पष्टीकरण मांगा गया है. इसके साथ ही अधिकारी को नजदीकी पीडीएस दुकान में लाभुकों को लाभ दिलाने की बात कही गई है.

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