धनबाद: जेल में बंद विधायक ढुल्लू महतो को कोर्ट ने राहत देते हुए एक मामले में जमानत दे दी है. हालांकि जमानत के बाद भी उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा.
जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में डोमन महतो पर जानलेवा हमला और जान से मारने की धमकी मामले में सोमवार को सुनवाई हुई. विधायक की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी, एसएन मुखर्जी और एनके सविता ने जमानत को लेकर दलीलें दी. लोक अभियोजक बीबी पांडेय की ओर से जमानत पर अदालत में विरोध दर्ज कराया गया. अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है.
जान मारने की धमकी
इसके पहले भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने डोमन महतो मामले में भी सुलहनामे के आधार पर 7 मार्च 2020 को अग्रिम जमानत मिल चुकी थी. 10 दिनों के अंदर निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था, लेकिन विधायक ने सरेंडर नहीं किया था. 29 अप्रैल 2019 को डोमन महतो अपने पिता कन्हाई महतो के साथ रामराज मंदिर के समीप अपने रैयती जमीन पर रोजगार के लिए बांस से दुकान बना रहे थे. इसी दौरान विधायक ढुल्लू महतो अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचे और दुकान बनाने से मना किया. उसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उसे जान मारने की धमकी दी थी.