रांची: विधायक ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत याचिका झारखंड हाई कोर्ट से खारिज होने के बाद अब विधायक की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. अब उनके पास दो विकल्प नजर आ रहे हैं या तो निचली अदालत में सरेंडर करें या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं.
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत में विधायक की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई अदालत ने विधायक को किसी भी प्रकार की राहत देने से इनकार करते हुए विधायक की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. इस तरह से विधायक की मुश्किलें घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है.
हाई कोर्ट ने खारिज किचा याचिक
बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही है. झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने विधायक के दायर अग्रिम जमानत याचिका के सुनवाई के दौरान किसी भी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया है. अदालत ने उनकी जमानत याचिका को सुनवाई के उपरांत खारिज करने का आदेश दिया है. यौन शोषण के मामले में धनबाद की एक महिला ने विधायक पर आरोप लगाया है. पीड़िता ने विधायक पर वर्ष 2015 में यौन शोषण करने का आरोप लगाते हुए वर्ष 2019 में धनबाद में मामला दर्ज कराया है. उसी मामले में धनबाद की निचली अदालत ने संज्ञान लिया है. मामला धनबाद की निचली अदालत में चल रही है. उसी मामले में विधायक ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी.जिस पर सुनवाई के उपरांत अदालत में याचिका को खारिज कर दिया है.
बता दें कि विधायक ढुल्लू महतो पर धनबाद की एक महिला ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है. उसी मामले में धनबाद की निचली अदालत संज्ञान लिया है धनबाद की निचली अदालत में विधायक ने मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी धनबाद निचली अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया था. उसके बाद विधायक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा ते हुए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी बुधवार 8 अप्रैल को झारखंड हाई कोर्ट ने भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दिया.