धनबादः कोयलंचल में गैंग्स ऑफ वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान अपनी छोटी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए मंगलवार को रांची होटवार जेल से पैरोल पर छूटकर धनबाद पहुंचे हैं. पुलिस उसे वासेपुर के कमर मखदुमी रोड स्थित उसके घर नहीं ले जाकर, सीधे रेलवे ऑफिसर क्लब पहुंची. फहीम खान को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम रांची से लेकर धनबाद पहुंची.
फहीम खान को जान से मारने की धमकी उसके ही भांजे गैंगस्टर प्रिंस खान ने दी है. लिहाजा पुलिस फहीम की सुरक्षा में कोई कोताही बरतना नहीं चाहती. इसी कारण मंगलवार की सुबह बैंक मोड़ थाना प्रभारी पीके सिंह ने फहीम के घर वालों से संपर्क कर शादी में शामिल होने वाले सभी लोगों के अलावा बावर्ची और अन्य लोगों की भी आधार कार्ड ले लिया है. घर के मुखिया द्वारा बताए जाने पर ही कोई शख्स फहीम से मुलाकात कर पाएगा. बाकी किसी अन्य को फहीम से मिलने या उसके आसपास जाने की भी इजाजत नहीं होगी.
फहीम खान की छोटी बेटी जन्नत खानम की शादी वासेपुर में ही रहने वाले सैयद मो. समीर के साथ हो रही है. निकाह पढ़ाने की सारी रस्म रात 9:30 बजे रेलवे ऑफिसर्स क्लब में होगी. केवल फहीम के नजदीकी रिश्तेदार ही निकाह मे शामिल होंगे.
वासेपुर का फहीम खान पिछले 13 साल से सागिर हत्याकांड में सलाखों के पीछे कैद है. उसने अपने बेटे-बेटी की शादी के लिए सरकार से पैरोल मांगी थी लेकिन इजाजत नहीं मिलने पर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाई कोर्ट ने बेटे की शादी में शामिल होने की इजाजत तो नहीं दी लेकिन बेटी जन्नत खानम की शादी से पहले पैरोल मंजूर कर ली. मंगलवार की रात जन्नत की शादी है और 11 को उसकी रुख्सती के साथ ही फहीम भी धनबाद से विदा हो जाएगा. गुरुवार 5 मई को झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने फहीम की याचिका पर सुनवाई के बाद आदेश पारित किया था.
शादी के लिए पैरोल हुआ है मंजूर: मालूम हो कि फहीम ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर 2 महीने की पैरोल मांगी थी लेकिन अदालत ने 2 दिन की पैरोल मंजूर की. इसके पूर्व 13 अप्रैल 2022 को फहीम की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आर. मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की बेंच में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के बाद दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई सिंगल बेंच में करने का निर्देश दिया था. पुलिस की ओर से इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा गया था कि फहीम के बाहर निकलने पर उसकी जान को खतरा है. विधि व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाएगा. फहीम पूर्व में जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद था लेकिन 2 माह पूर्व ही उसे रांची के होटवार जेल में शिफ्ट किया गया है. सागिर हत्याकांड में उसे उम्र कैद की सजा हुई है.