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धनबादः पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और उनके भाई रामाधीर सिंह को एक-एक साल की सजा

झारखंड सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह और उनके छोटे भाई रामाधीर सिंह को कोयला व्यवसाई प्रमोद सिंह हत्याकांड से जुड़े एक मामले में शिखा अग्रवाल की अदालत ने एक-एक साल की सजा सुनाई है.

धनबादः पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और उनके भाई रामाधीर सिंह को एक-एक साल की सजा
फाइल फोटो
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Published : Mar 21, 2020, 6:59 AM IST

धनबादः कोयला व्यवसाई प्रमोद सिंह हत्याकांड से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को झारखंड सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह और उनके छोटे भाई रामाधीर सिंह को अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है. हालांकि अदालत की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद बच्चा सिंह को जमानत दे दी गई.

और पढ़ें- टाटा स्टील में नौकरी दिलाने के एवज में युवक ने वसूला था साढ़े सात लाख, हुआ गिरफ्तार

धनबाद एसजेडीएम शिखा अग्रवाल की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और उनके भाई बलिया जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रामाधीर सिंह को सजा सुनाई है. पूर्व नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह को 1 वर्ष की कैद के साथ 3000 रुपए जुर्माना और रामाधीर सिंह को 1 साल की कैद और 5000 जुर्माने की सजा अदालत ने सुनाई है. अन्य अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश अदालत ने दिया है. हालांकि सजा के ऐलान के बाद बच्चा सिंह को जमानत दे दिया गया है. जबकि रामाधीर सिंह हत्या के एक मामले में रांची के होटवार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

3 अक्टूबर 2003 को कोयला व्यवसाई प्रमोद सिंह की हत्या धनसर स्थित बीएम अग्रवाला कॉलोनी में गोली मारकर कर दी गई थी. घटना के बाद कोयला व्यवसाई सुरेश सिंह ने राजीव रंजन और रामाधीर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था. इस मामले में रामाधीर सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस झरिया जनता मजदूर संघ कार्यालय पहुंची थी. पुलिस रामाधीर सिंह को पकड़ चुकी थी. बच्चा सिंह ने पुलिस हिरासत से उन्हें छुड़ा लिया था. इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई है. झरिया के मजदूरों में मसीहा कहे जाने वाले सूर्यदेव सिंह के रामाधीर और बच्चा सिंह छोटे भाई हैं.

धनबादः कोयला व्यवसाई प्रमोद सिंह हत्याकांड से जुड़े एक मामले में शुक्रवार को झारखंड सरकार के पूर्व नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह और उनके छोटे भाई रामाधीर सिंह को अदालत ने 1 साल की सजा सुनाई है. हालांकि अदालत की ओर से फैसला सुनाए जाने के बाद बच्चा सिंह को जमानत दे दी गई.

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धनबाद एसजेडीएम शिखा अग्रवाल की अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और उनके भाई बलिया जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन रामाधीर सिंह को सजा सुनाई है. पूर्व नगर विकास मंत्री बच्चा सिंह को 1 वर्ष की कैद के साथ 3000 रुपए जुर्माना और रामाधीर सिंह को 1 साल की कैद और 5000 जुर्माने की सजा अदालत ने सुनाई है. अन्य अभियुक्तों को रिहा करने का आदेश अदालत ने दिया है. हालांकि सजा के ऐलान के बाद बच्चा सिंह को जमानत दे दिया गया है. जबकि रामाधीर सिंह हत्या के एक मामले में रांची के होटवार जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.

3 अक्टूबर 2003 को कोयला व्यवसाई प्रमोद सिंह की हत्या धनसर स्थित बीएम अग्रवाला कॉलोनी में गोली मारकर कर दी गई थी. घटना के बाद कोयला व्यवसाई सुरेश सिंह ने राजीव रंजन और रामाधीर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था. इस मामले में रामाधीर सिंह को पकड़ने के लिए पुलिस झरिया जनता मजदूर संघ कार्यालय पहुंची थी. पुलिस रामाधीर सिंह को पकड़ चुकी थी. बच्चा सिंह ने पुलिस हिरासत से उन्हें छुड़ा लिया था. इसी मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद सजा सुनाई गई है. झरिया के मजदूरों में मसीहा कहे जाने वाले सूर्यदेव सिंह के रामाधीर और बच्चा सिंह छोटे भाई हैं.

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