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अदालत के आदेश की अनदेखी, 4 दिन बाद भी पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल में नहीं किया शिफ्ट

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Published : Mar 1, 2021, 3:42 PM IST

धनबाद न्यायालय ने 25 फरवरी को पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था. जेल प्रशासन को इस आदेश का पालन करना था. लेकिन, चार दिन बीत जाने के बावजूद पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल में शिफ्ट नहीं किया गया है.

धनबाद जेल में नहीं किया शिफ्ट
पूर्व विधायक संजीव सिंह

धनबादः धनबाद न्यायालय ने 25 फरवरी को पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था. जेल प्रशासन को इस आदेश का पालन करना था. लेकिन, चार दिन बीत जाने के बावजूद पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल में शिफ्ट नहीं किया गया है. इस मामले में पूर्व विधायक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने सोमवार को जेल आईजी व धनबाद जेल अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक अवमानना का आवेदन देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है.

यह भी पढ़ेंःधनबादः बंधक बनाकर व्यवसायी के घर 15 लाख की डकैती, किचन की खिड़की से हुए थे दाखिल

कोर्ट के आदेश का किया जा रहा उल्लंघन


अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि एडीजे-चार रवि रंजन की अदालत में जेल आईजी और धनबाद जेल अधीक्षक के खिलाफ आपराधिक अवमानना के तहत कार्रवाई करने का आवेदन दिया है. इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक को धनबाद से दुमका जेल में शिफ्ट करना था, तो चंद मिनट में कार्रवाई पूरी कर दी गई. लेकिन 25 फरवरी को कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन धनबाद जेल में पूर्व विधायक को शिफ्ट नहीं कर सका है. जेल प्रशासन की ओर से लगातार अदालत के आदेश उल्लंघन किया जा रहा है. गौरतलब है कि पिछले दिनों जेल प्रशासन ने पुर्व विधायक को दुमका जेल में शिफ्ट किये जाने पर कोर्ट को जवाब सौंपा था, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था.

धनबादः धनबाद न्यायालय ने 25 फरवरी को पूर्व विधायक संजीव सिंह को दुमका जेल से धनबाद जेल में शिफ्ट करने का आदेश दिया था. जेल प्रशासन को इस आदेश का पालन करना था. लेकिन, चार दिन बीत जाने के बावजूद पूर्व विधायक संजीव सिंह को धनबाद जेल में शिफ्ट नहीं किया गया है. इस मामले में पूर्व विधायक के अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने सोमवार को जेल आईजी व धनबाद जेल अधीक्षक के खिलाफ कोर्ट में आपराधिक अवमानना का आवेदन देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है.

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अधिवक्ता मोहम्मद जावेद ने बताया कि एडीजे-चार रवि रंजन की अदालत में जेल आईजी और धनबाद जेल अधीक्षक के खिलाफ आपराधिक अवमानना के तहत कार्रवाई करने का आवेदन दिया है. इस मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी. उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक को धनबाद से दुमका जेल में शिफ्ट करना था, तो चंद मिनट में कार्रवाई पूरी कर दी गई. लेकिन 25 फरवरी को कोर्ट के आदेश के बावजूद जेल प्रशासन धनबाद जेल में पूर्व विधायक को शिफ्ट नहीं कर सका है. जेल प्रशासन की ओर से लगातार अदालत के आदेश उल्लंघन किया जा रहा है. गौरतलब है कि पिछले दिनों जेल प्रशासन ने पुर्व विधायक को दुमका जेल में शिफ्ट किये जाने पर कोर्ट को जवाब सौंपा था, जिससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ था.

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