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गिरिडीह विधायक बरी, हादसे में चार मजदूरों की हुई थी मौत - dhanbad news

धनबाद एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक सुदिव्य कुमार को कारखाना हादसे में चार मजदूरों की मौत के आरोप से बरी कर दिया है. पिछली सुनवाई में कोर्ट से विधायक के अधिवक्ता ने साक्ष्य को बंद करने की गुजारिश की थी. इसका सहायक लोक अभियोजक ने विरोध किया था. जिसके बाद कोर्ट ने अभियोजन को गवाह पेश करने का निर्देश दिया था.

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Published : Apr 5, 2022, 7:09 PM IST

धनबाद: गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार को मंगलवार को धनबाद कोर्ट ने बरी कर दिया है. विधायक सुदिव्य कुमार धनबाद कोर्ट में पेश हुए थे. एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश श्वेता कुमारी की अदालत में विधायक के खिलाफ कारखाना हादसे में हुए चार मजदूरों की मौत के मामले की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में गवाह पेश नहीं किया गया. जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

इसे भी पढ़ें: गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार धनबाद कोर्ट में हुए पेश, चार मजदूरों की मौत का है मामला

सुनवाई में नहीं पेश हुए गवाह: जानकारी के अनुसार पिछली सुनवाई में विधायक के अधिवक्ताओं ने अदालत से अभियोजन के साक्ष्य को बंद करने की गुजारिश की थी. सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor) हरेश राम ने विधायक के अधिवक्ताओं की दलीलों पर कड़ा विरोध जताया था. जिसके बाद अदालत ने अभियोजन को आज गवाह पेश करने की तारीख दी, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आज कोई गवाह पेश नहीं किया गया.

जानकारी देते अधिवक्ता

क्या है पूरा मामला: 19 जुलाई 2011 को करीब 3:40 मिनट पर मेसर्स विनायक आयरन एंड कोक प्राइवेट लिमिटेड मझलीडीह में हादसा हुआ था. हार्डकोक कन्वेयर बेल्ट के झुकने के कारण गरम छाई मजदूरों के ऊपर गिर गई थी. जिसके कारण चार मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए थे. इलाज के दौरान चारों मजदूर विनोद तुरी, राजाराम मुरमुर, छत्तीसलाल और जोहान बास्की की बोकारो के मौत बीजीएच में हो गई थी. तत्कालीन कारखाना निरीक्षक रतन खेस ने इसे झारखंड कारखाना नियमावली का उल्लंघन बताते हुए, कारखाना के मालिक सुदिव्य कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था.

धनबाद: गिरिडीह से जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार को मंगलवार को धनबाद कोर्ट ने बरी कर दिया है. विधायक सुदिव्य कुमार धनबाद कोर्ट में पेश हुए थे. एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश श्वेता कुमारी की अदालत में विधायक के खिलाफ कारखाना हादसे में हुए चार मजदूरों की मौत के मामले की सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा मामले में गवाह पेश नहीं किया गया. जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

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सुनवाई में नहीं पेश हुए गवाह: जानकारी के अनुसार पिछली सुनवाई में विधायक के अधिवक्ताओं ने अदालत से अभियोजन के साक्ष्य को बंद करने की गुजारिश की थी. सहायक लोक अभियोजक (Assistant Public Prosecutor) हरेश राम ने विधायक के अधिवक्ताओं की दलीलों पर कड़ा विरोध जताया था. जिसके बाद अदालत ने अभियोजन को आज गवाह पेश करने की तारीख दी, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से आज कोई गवाह पेश नहीं किया गया.

जानकारी देते अधिवक्ता

क्या है पूरा मामला: 19 जुलाई 2011 को करीब 3:40 मिनट पर मेसर्स विनायक आयरन एंड कोक प्राइवेट लिमिटेड मझलीडीह में हादसा हुआ था. हार्डकोक कन्वेयर बेल्ट के झुकने के कारण गरम छाई मजदूरों के ऊपर गिर गई थी. जिसके कारण चार मजदूर बुरी तरह जख्मी हो गए थे. इलाज के दौरान चारों मजदूर विनोद तुरी, राजाराम मुरमुर, छत्तीसलाल और जोहान बास्की की बोकारो के मौत बीजीएच में हो गई थी. तत्कालीन कारखाना निरीक्षक रतन खेस ने इसे झारखंड कारखाना नियमावली का उल्लंघन बताते हुए, कारखाना के मालिक सुदिव्य कुमार के विरुद्ध मामला दर्ज कराया था.

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