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धनबादः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर होगी सख्त कार्रवाई, लगेगा 1 हजार का जुर्माना

कोरोना वायरस को लेकर धनबाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है.लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो रही है.

सोशल डिस्टेंसिंग
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Published : Apr 24, 2020, 9:27 AM IST

धनबादः कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर प्रशासन सतर्क है. यहां जागरूकता के साथ लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में बाजार और हाटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने पर एक हजार रुपए जुर्माना वसूलने का निर्देश प्रशासन ने दिया है.

एसडीएम राज महेश्वरम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि बाजार एवं हाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दुकानदार और ग्राहकों से 1हजार रुपए जुर्माने के रूप वसूलने का निर्देश एसडीएम ने दिया है. घरों से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ेंः झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 'अब तक 56', रांची में मिले सात नए मामले

दुकानदार बिना मास्क के दुकान में नजर नहीं आएंगे. बाजारों एवं हाटों में दुकानदारों के बीच की दूरी 15 फिट तय की गई है. इसके साथ ही ग्राहकों के खड़े होने के लिए छह फीट की दूरी पर गोला रेखांकित करने का निर्देश भी एसडीएम द्वारा दिया गया. निर्देशों का पालन न करने पर धारा188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

धनबादः कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर प्रशासन सतर्क है. यहां जागरूकता के साथ लगातार कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में बाजार और हाटों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने पर एक हजार रुपए जुर्माना वसूलने का निर्देश प्रशासन ने दिया है.

एसडीएम राज महेश्वरम ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि बाजार एवं हाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दुकानदार और ग्राहकों से 1हजार रुपए जुर्माने के रूप वसूलने का निर्देश एसडीएम ने दिया है. घरों से बाहर निकलने पर लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य है.

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दुकानदार बिना मास्क के दुकान में नजर नहीं आएंगे. बाजारों एवं हाटों में दुकानदारों के बीच की दूरी 15 फिट तय की गई है. इसके साथ ही ग्राहकों के खड़े होने के लिए छह फीट की दूरी पर गोला रेखांकित करने का निर्देश भी एसडीएम द्वारा दिया गया. निर्देशों का पालन न करने पर धारा188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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