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धनबाद: NH चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहण पर विवाद, प्लांट की दीवार को तोड़ी - धनबाद में भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद

धनबाद के बाघमारा में एनएच चौड़ीकरण में भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. भू-अर्जन विभाग के आदेश पर एक कोक प्लांट के दीवार को तोड़ा दिया गया. जिसके बाद प्लांट के कर्मी ने विरोध भी जताया लेकिन उसकी एक न चली.

Controversy over land acquisition
भूमि अधिग्रहण को लेकर विवाद
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Published : Jul 26, 2020, 7:24 PM IST

धनबाद: जिला में एन एच चौड़ीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सम्बंधित कई विवाद सामने आ रहे हैं. ताजा मामला बाघमारा के अंतर्गत महुदा राजगंज एन एच के कतरास लिलौरी स्थान फाटक के पास का है. जहां भू-अर्जन विभाग के आदेश पर एक कोक प्लांट के दीवार को तोड़ा गया. इस दौरान प्लांट के कर्मी ने विरोध भी जताया पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी और तैनात प्रशासन के बल के आगे उसकी एक न चली.

देखें पूरी खबर

नहीं मिला है मुआवजा

प्लांट के कर्मी और प्लांट मालिक का यह कहना है कि यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, जिसे सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत अधिग्रहित की गई, इससे हमें आपत्ति नहीं है, पर अबतक कोई मुआवजा नहीं मिला है. विभाग का यह कहना है कि विवादित जमीन के कारण भू-अर्जन सम्बन्धित न्यायालय हजारीबाग को मुआवजे की राशि जमा कर दी गयी है।जबकि विवाद को लेकर उच्च न्यायलय में मामला लम्बित है. विभाग ने कोविद 19 के प्रकोप का फायदा उठाते हुए, हमें बिना मौका दिये यह कार्रवाई की है जो सरासर गलत है.

ये भी पढे़ं- जयवर्धन सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी निकला कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप

विवाद निपटारे के बाद दिया जाएगा मुआवजा

इस संबंध में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी टिपन मंडल ने कहा कि भू-अर्जन विभाग के आदेशानुसार यह कार्रवाई को गयी है. साथ ही साथ मुआवजा नहीं मिलने की बात पर कही, उन्होंने कहा कि ये जमीन विवादित है, इसलिए नियमानुसार जमीन का उचित मुआवजा संबंधित न्यायालय में जमा कर दिया गया है. जब भी इनका विवाद समाप्त हो जाएगा, आदेशानुसार अधिकृत व्यक्ति को मुआवजे की राशि मिल जाएगी.

धनबाद: जिला में एन एच चौड़ीकरण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया सम्बंधित कई विवाद सामने आ रहे हैं. ताजा मामला बाघमारा के अंतर्गत महुदा राजगंज एन एच के कतरास लिलौरी स्थान फाटक के पास का है. जहां भू-अर्जन विभाग के आदेश पर एक कोक प्लांट के दीवार को तोड़ा गया. इस दौरान प्लांट के कर्मी ने विरोध भी जताया पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी और तैनात प्रशासन के बल के आगे उसकी एक न चली.

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नहीं मिला है मुआवजा

प्लांट के कर्मी और प्लांट मालिक का यह कहना है कि यह जमीन मेरे पूर्वजों की है, जिसे सड़क चौड़ीकरण के अंतर्गत अधिग्रहित की गई, इससे हमें आपत्ति नहीं है, पर अबतक कोई मुआवजा नहीं मिला है. विभाग का यह कहना है कि विवादित जमीन के कारण भू-अर्जन सम्बन्धित न्यायालय हजारीबाग को मुआवजे की राशि जमा कर दी गयी है।जबकि विवाद को लेकर उच्च न्यायलय में मामला लम्बित है. विभाग ने कोविद 19 के प्रकोप का फायदा उठाते हुए, हमें बिना मौका दिये यह कार्रवाई की है जो सरासर गलत है.

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विवाद निपटारे के बाद दिया जाएगा मुआवजा

इस संबंध में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी टिपन मंडल ने कहा कि भू-अर्जन विभाग के आदेशानुसार यह कार्रवाई को गयी है. साथ ही साथ मुआवजा नहीं मिलने की बात पर कही, उन्होंने कहा कि ये जमीन विवादित है, इसलिए नियमानुसार जमीन का उचित मुआवजा संबंधित न्यायालय में जमा कर दिया गया है. जब भी इनका विवाद समाप्त हो जाएगा, आदेशानुसार अधिकृत व्यक्ति को मुआवजे की राशि मिल जाएगी.

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