धनबाद: रांची दौरे के दौरान कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कोल इंडिया के निदेशक मंडली के साथ बैठक की थी, जिसमें कोल कर्मियों की कोविड-19 बीमारी से मौत होने के बाद 15 लाख रुपए एक्सग्रेसिया देने की मंजूरी मिली है. 4 अगस्त को निदेशक मंडली ने इसकी मंजूरी दी है. शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है.
24 मार्च 2020 को इसकी तारीख तय की गई. मतलब इस तारीख के बाद से मरने वाले कोल कर्मियों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा. यानी वो 15 लाख की अनुग्रह राशि के हकदार होंगे. बीसीसीएल समेत कोल इंडिया के सभी अनुषंगी इकाइयों के नियमित कार्य करने वाले कोल कर्मियों सहित ठेका कर्मियों को भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा. अनुग्रह राशि के हकदार होने के लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई है.
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नॉन एक्जक्यूटिव कर्मचारियों को ही यह राशि मिल पाएगी, जिसे घातक हादसा की श्रेणी में माना जाएगा. इसे डीजीएमएस प्रमाणित करने का कार्य करेगी. ठेकेदार की ओर से कर्मचारी को 15 लाख का भुगतान करने के बाद ही अनुषंगी इकाई इस राशि का भुगतान करेगा. लंबे समय से बिना स्वीकृति लिए अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारी और ठेका कर्मी योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे. डीजीएमएस की ओर से खदान हादसा के रूप में मान्यता दी जाएगी.