धनबाद: पिछले 28 जुलाई को धनबाद कोर्ट के जज उत्तम आनंद मौत मामले (Judge Uttam Anand Death Case) में झारखंड हाई कोर्ट से सीबीआई (CBI) को बार-बार फटकार मिल रही है. इसी बीच बुधवार 26 जनवरी को सीबीआई की टीम एक बार फिर से जांच के लिए घटनास्थल पर (CBI team in Dhanbad) पहुंची. घटनास्थल पर मैप को देखकर मुआयना करती सीबीआई की टीम नजर आई.
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हालांकि, इस मामले में प्रत्येक सप्ताह झारखंड हाइ कोर्ट में सुनवाई हो रही है. पूरी जांच हाई कोर्ट की निगरानी में हो रही है. पिछले दिनों सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह इसके पीछे गहरी साजिश का पता लगाए. इसके साथ ही हाई कोर्ट ने जज आनंद से मोबाइल छीनने के लिए धक्का मार कर हत्या करने के एंगल को खारिज कर दिया था. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि मोबाइल फोन झपटमारी की नीयत से हत्या करने की बात स्वीकार करने योग्य नहीं है. कोर्ट ने कहा कि इससे जुड़ा सीसीटीवी फुटेज देखने से कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि ऑटो चालक ने सिर्फ मोबाइल फोन छीनने के लक्ष्य से अपने सहयोगी के साथ मिलकर जज की हत्या कर दी. यदि ऐसा था तो उन्होंने फोन क्यों नहीं लूटा?
सीबीआई अधिकारियों ने हाई कोर्ट को बताया था कि सड़क की दोनों तरफ से मोटरसाइकिल चालक रहने के कारण मोबाइल को नहीं लूटी गई. पकड़े जाने के कारण मोबाइल नहीं लूटी गई. हालांकि इस बात को हाई कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है. सीबीआई की टीम पकड़े गए आरोपियों की कई जांच भी धनबाद से बाहर ले जाकर करवा चुके हैं. लेकिन अब तक किसी ठोस निष्कर्ष तक सीबीआई की टीम नहीं पहुंच पाई है.
26 जनवरी गणतंत्र दिवस बुधवार के दिन घटनास्थल से लेकर जज आवास होते हुए पूरे क्षेत्र का मुआयना सीबीआई की टीम के द्वारा किया गया और मीडिया से बगैर कुछ बात किए सीबीआई के अधिकारी चले गए.