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धनबाद: बाल सुधार गृह में बंदियों को लगा था वैक्सीन का पहला डोज, जानिए सांसद प्रतिनिधि ने क्यों की जांच की मांग

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Published : Jun 17, 2021, 5:41 PM IST

Updated : Jun 18, 2021, 4:18 PM IST

पूरे देश में वैक्सीनेशन का दौर जारी है. झारखंड में वैक्सीनेशन में तेजी लाई गई है. धनबाद में बाल सुधार गृह में बुधवार को 50 बंदियों को कोविशिल्ड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया था. इसे लेकर बीजेपी सांसद पीएन सिंह के प्रतिनिधि ने सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने डीसी को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराने की मांग की है. उनका कहना है कि बाल सुधार गृह में 18 साल से कम उम्र के किशोर को रखने का प्रावधान है, ऐसे में किस प्रावधान के तहत उन्हें वैक्सीन दी गई.

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बाल सुधार गृह

धनबाद: बाल सुधार गृह में बुधवार को 50 बंदियों को कोविशिल्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया था. बीजेपी सांसद पीएन सिंह के प्रतिनिधि रणविजय सिंह ने इस मामले पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने जिले के उपायुक्त उमा शंकर सिंह को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की है.

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रणविजय सिंह ने डीसी को लिखे आवेदन में कहा है कि बाल सुधार गृह में 50 बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण किया गया है, जिस पर कुछ सवाल खड़ा कर रहें हैं. उन्होंने कहा है कि बाल सुधार गृह में 18 साल से कम उम्र के किशोर को रखने का नियम है, ऐसे में भारत सरकार के किस प्रावधान के तहत उन्हें वैक्सीन दी गई. उन्होंने बताया है कि जिन्हें टीका लगा है, यदि वह 18 साल से ऊपर के हैं, तो किस प्रावधान के तहत उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया है, उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग डीसी से की है.

बाल सुधार गृह में वैक्सीनेशन

डीसी के निर्देश पर बाल सुधार गृह में वैक्सीनेशन

बुधवार को बाल सुधार गृह में 50 बंदियों का टीकाकरण किया गया था. डीआरसीएचओ डॉक्टर विकास राणा ने डीसी के निर्देश पर टीकाकरण किया था. अब इस मामले पर सांसद प्रतिनिधि ने सवाल खड़े किए हैं.

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सांसद प्रतिनिधि का पत्र

वैक्सीनेशन इंचार्ज ने दी सफाई

वहीं वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉ विकास राणा ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि 18 से ऊपर आयु के बाल बंदियों को टीका दिया गया है. उन्होंने बताया कि कुछ बाल सुधार गृह के कर्मचारियों को भी वैक्सीन दी गई है.


इसे भी पढे़ं:धनबाद: नकली आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री का खुलासा, बंगाल पुलिस ने किया 5 लोगों को गिरफ्तार


18 साल से अधिक उम्र के बाल बंदी को दी गई वैक्सीन: समाज कल्याण पदाधिकारी
मामले को लेकर समाज कल्याण पदाधिकारी सह बाल सुधार गृह के अधिकारी नेहा कश्यप ने बताया कि ऑब्जर्वेशन होम के साथ-साथ स्पेशल होम भी बाल सुधार गृह में है, पूरे झारखंड में सिर्फ धनबाद के बाल सुधार गृह में ही स्पेशल होम की व्यवस्था है, जहां दूसरे जिलों के भी बाल बंदी हैं, सभी बाल बंदी 18 से अधिक उम्र के हैं, जिन्हें किसी मामले में सजा सुनाई जा चुकी है, कुछ को धनबाद मंडल कारा में शिफ्ट किया जा चुका है.

धनबाद: बाल सुधार गृह में बुधवार को 50 बंदियों को कोविशिल्ड वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया था. बीजेपी सांसद पीएन सिंह के प्रतिनिधि रणविजय सिंह ने इस मामले पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने जिले के उपायुक्त उमा शंकर सिंह को पत्र लिखकर मामले की जांच कराने की मांग की है.

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रणविजय सिंह ने डीसी को लिखे आवेदन में कहा है कि बाल सुधार गृह में 50 बंदियों का स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण किया गया है, जिस पर कुछ सवाल खड़ा कर रहें हैं. उन्होंने कहा है कि बाल सुधार गृह में 18 साल से कम उम्र के किशोर को रखने का नियम है, ऐसे में भारत सरकार के किस प्रावधान के तहत उन्हें वैक्सीन दी गई. उन्होंने बताया है कि जिन्हें टीका लगा है, यदि वह 18 साल से ऊपर के हैं, तो किस प्रावधान के तहत उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया है, उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग डीसी से की है.

बाल सुधार गृह में वैक्सीनेशन

डीसी के निर्देश पर बाल सुधार गृह में वैक्सीनेशन

बुधवार को बाल सुधार गृह में 50 बंदियों का टीकाकरण किया गया था. डीआरसीएचओ डॉक्टर विकास राणा ने डीसी के निर्देश पर टीकाकरण किया था. अब इस मामले पर सांसद प्रतिनिधि ने सवाल खड़े किए हैं.

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सांसद प्रतिनिधि का पत्र

वैक्सीनेशन इंचार्ज ने दी सफाई

वहीं वैक्सीनेशन इंचार्ज डॉ विकास राणा ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि 18 से ऊपर आयु के बाल बंदियों को टीका दिया गया है. उन्होंने बताया कि कुछ बाल सुधार गृह के कर्मचारियों को भी वैक्सीन दी गई है.


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18 साल से अधिक उम्र के बाल बंदी को दी गई वैक्सीन: समाज कल्याण पदाधिकारी
मामले को लेकर समाज कल्याण पदाधिकारी सह बाल सुधार गृह के अधिकारी नेहा कश्यप ने बताया कि ऑब्जर्वेशन होम के साथ-साथ स्पेशल होम भी बाल सुधार गृह में है, पूरे झारखंड में सिर्फ धनबाद के बाल सुधार गृह में ही स्पेशल होम की व्यवस्था है, जहां दूसरे जिलों के भी बाल बंदी हैं, सभी बाल बंदी 18 से अधिक उम्र के हैं, जिन्हें किसी मामले में सजा सुनाई जा चुकी है, कुछ को धनबाद मंडल कारा में शिफ्ट किया जा चुका है.

Last Updated : Jun 18, 2021, 4:18 PM IST
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