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जेल में बंद झरिया विधायक संजीव सिंह को मिली चुनाव लड़ने की अनुमति, पत्नी को बीजेपी ने दिया है टिकट

कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्या मामले में झरिया से बीजेपी के विधायक संजीव सिंह 29 महीने से जेल में बंद हैं. विधायक के वकील ने 8 नवंबर को विधायक के चुनाव लड़ने को लेकर अदालत से अनुमति मांगी थी. जिसपर सुनवाई के बाद उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई है.

आरोपी विधायक को मिली चुनाव लड़ने की अनुमति
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Published : Nov 14, 2019, 1:26 PM IST

धनबाद: जिले के पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद बीजेपी के झरिया विधायक संजीव सिंह को कोर्ट ने चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने संजीव सिंह को नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए अपने समर्थकों पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया है. अदालत ने जेल प्रशासन को 25 नवंबर को उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के पास ले जाने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

विधायक के अधिवक्ता मो. जावेद की ओर से 8 नवंबर को अदालत से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर बुधवार को विधायक की गैरमौजूदगी में एडीजे 14 आलोक कुमार की अदालत में सुनवाई हुई और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई.

इसे भी पढ़ें:- पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, चुनाव लड़ने की मिली इजाजत

अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या मामले में पिछले 29 महीने से विधायक संजीव सिंह जेल में बंद हैं. हलांकि, बीजेपी ने विधायक की पत्नी रागिनी सिंह को झरिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है. इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति लेना यह संजीव सिंह का प्लान बी है.

धनबाद: जिले के पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद बीजेपी के झरिया विधायक संजीव सिंह को कोर्ट ने चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने संजीव सिंह को नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए अपने समर्थकों पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया है. अदालत ने जेल प्रशासन को 25 नवंबर को उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के पास ले जाने का आदेश दिया है.

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विधायक के अधिवक्ता मो. जावेद की ओर से 8 नवंबर को अदालत से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर बुधवार को विधायक की गैरमौजूदगी में एडीजे 14 आलोक कुमार की अदालत में सुनवाई हुई और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई.

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अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या मामले में पिछले 29 महीने से विधायक संजीव सिंह जेल में बंद हैं. हलांकि, बीजेपी ने विधायक की पत्नी रागिनी सिंह को झरिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है. इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति लेना यह संजीव सिंह का प्लान बी है.

Intro:धनबाद।पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड मामले में जेल में बन्द बीजेपी झरिया विधायक संजीव सिंह को चुनाव लड़ने की कोर्ट ने अनुमति दे दी है।साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि विधायक को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष ले जाने के दौरान विधि व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए विधायक अपने समर्थकों पर नियंत्रण रखेंगे।



Body:चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के आरोप में जेल में बंद बीजेपी विधायक संजीव सिंह को बुधवार को एडीजे 14 आलोक कुमार की अदालत ने विधानसभा चुनाव 2019 लड़ने की अनुमति दे दी है।8 नवंबर को विधायक के अधिवक्ता मो जावेद की ओर से अदालत से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी गई थी।जिस पर विधायक की गैरमौजूदगी में आज अदालत में सुनवाई हुई।सुनवाई के दौरान अदालत ने चुनाव लड़ने की अनुमति दी है
अदालत ने जेल प्रशासन को यह आदेश दिया है कि 25 नवंबर को विधायक संजीव सिंह को सुरक्षा व्यवस्था के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित करेंगे।




Conclusion:हालांकि पिछले 29 माह से नीरज हत्याकांड मामले में जेल में बंद विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने झरिया विधानसभा सीट से उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं।सिंह मेंशन की राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कोर्ट से चुनाव लड़ने लेने की अनुमति लेना यह प्लान बी है।जबकि रागिनी सिंह को बीजेपी से टिकट दिलवाना प्लान ए में शामिल है।इसलिए सिंह मेंशन प्लान ए यानी रागिनी सिंह के चुनावी मैदान में उतरेगी।

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