धनबाद: जिले के पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस नेता नीरज सिंह हत्याकांड में जेल में बंद बीजेपी के झरिया विधायक संजीव सिंह को कोर्ट ने चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है. कोर्ट ने संजीव सिंह को नामांकन के दौरान विधि व्यवस्था न बिगड़े इसके लिए अपने समर्थकों पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया है. अदालत ने जेल प्रशासन को 25 नवंबर को उन्हें सुरक्षा व्यवस्था के साथ निर्वाचन पदाधिकारी के पास ले जाने का आदेश दिया है.
विधायक के अधिवक्ता मो. जावेद की ओर से 8 नवंबर को अदालत से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर बुधवार को विधायक की गैरमौजूदगी में एडीजे 14 आलोक कुमार की अदालत में सुनवाई हुई और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी गई.
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अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या मामले में पिछले 29 महीने से विधायक संजीव सिंह जेल में बंद हैं. हलांकि, बीजेपी ने विधायक की पत्नी रागिनी सिंह को झरिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है. इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति लेना यह संजीव सिंह का प्लान बी है.