धनबाद: बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो जेल से रिहा हो गए हैं. झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद मंगलवार देर शाम वे धनबाद जेल से बाहर निकले. जेल से बाहर निकले बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. मालूम हो कि हाई कोर्ट के आदेश पर उन्होंने सरेंडर कर दिया था. वे 9 जनवरी को जेल गए थे और 28 फरवरी को उन्हें जमानत मिली.
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मालूम हो कि विधायक ढुल्लू महतो पर एक वारंटी को पुलिस कस्टडी से जबरन छुड़ाने का आरोप है. इसी मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव की अदालत में विधायक ने 9 जनवरी को सरेंडर किया था. जिसके बाद वे जेल भेजे गए थे. हालांकि, सरेंडर करने के बाद भी विधायक का दावा ता कि वह निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है. मामले को लेकर उन्होंने सीबीआई जांच की मांग भी की है, उन्होंने कहा है कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे सजा दी जाए.
क्या है पूरा मामला: ये पूरा मामला रंगदारी से जुड़ा है. दरअसल, एमिड कोल इंटरप्राईजेज के मुंशी गौरी शंकर सिंह ने ढुल्लू महतो के समर्थक राजेश गुप्ता समेत तीन-चार लोगों पर रंगदारी का मुकदमा दर्ज कराया था. मुंशी गौरी शंकर सिंह के प्राथमिकी के अनुसार राजेश ने 1000 रुपये प्रति टन कोयले पर रंगदारी की मांग की थी. इतना ही नहीं रंगदारी का पैसा नहीं देने पर राजेश ने मुंशी गौरी शंकर के ट्रक से कोयला निकलवा दिया था. मुंशी की शिकायत पर पुलिस ने अदालत से आरोपी राजेश के खिलाफ गिरफ्तार का वारंट जारी करवाया और उसे उसके घर से दबोच लिया. जिसके बाद विधायक ढुल्लू महतो ने अपने समर्थक को जबरन पुलिस कस्टडी से छुड़ाया था.