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धनबाद SNMMCH ब्लड बैंक में ड्यूटी से गायब डॉक्टर पर हुई कार्रवाई - धनबाद SNMMCH ब्लड बैंक में अनियमितता

धनबाद SNMMCH ब्लड बैंक में ड्यूटी से गायब डॉक्टर पर कार्रवाई

Action on doctor missing from duty in Dhanbad SNMMCH blood bank
धनबाद SNMMCH
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Published : May 13, 2021, 10:37 PM IST

धनबादः कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर कार्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मियों को जिला प्रशासन को भी ढिलाई नही दे रही है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर फौरन कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में SNMMCH के ब्लड बैंक में तैनात सहायक प्राध्यापक डॉ. बृज किशोर पांडेय को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए वेतन पर रोक लगा दिया गया है. एडीएम चंदन कुमार ने यह कार्रवाई की है. 27 अप्रैल को डॉ. बृज किशोर पांडेय बिना किसी सूचना के अपने ड्यूटी से गायब थे.

इसे भी पढ़ें- धनबाद: सिमडेगा के युवक की धनबाद में मौत, कुंए में पड़ा मिला शव


एडीएम ने बताया कि SNMMCH अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड केयर के रूप में संचालित किया जा रहा है. डॉ. बृज किशोर पांडेय का ड्यूटी से गायब रहना कर्त्तव्यहीनता है. साथ ही अस्पताल के कार्यों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है. तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया है. साथ ही दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है. स्पष्टीकरण नहीं देने पर इसके लिए डॉक्टर के रूप में निबंधन को रद्द कर और चिकित्सा सेवा कर्म से निषेध की प्रक्रिया शुरू करने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

धनबादः कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर कार्य में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी और कर्मियों को जिला प्रशासन को भी ढिलाई नही दे रही है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर फौरन कार्रवाई की जा रही है. इसी क्रम में SNMMCH के ब्लड बैंक में तैनात सहायक प्राध्यापक डॉ. बृज किशोर पांडेय को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए वेतन पर रोक लगा दिया गया है. एडीएम चंदन कुमार ने यह कार्रवाई की है. 27 अप्रैल को डॉ. बृज किशोर पांडेय बिना किसी सूचना के अपने ड्यूटी से गायब थे.

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एडीएम ने बताया कि SNMMCH अस्पताल को कोविड डेडिकेटेड केयर के रूप में संचालित किया जा रहा है. डॉ. बृज किशोर पांडेय का ड्यूटी से गायब रहना कर्त्तव्यहीनता है. साथ ही अस्पताल के कार्यों पर इसका प्रतिकूल असर पड़ता है. तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक वेतन रोकने का निर्देश दिया है. साथ ही दो दिन के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है. स्पष्टीकरण नहीं देने पर इसके लिए डॉक्टर के रूप में निबंधन को रद्द कर और चिकित्सा सेवा कर्म से निषेध की प्रक्रिया शुरू करने आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

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