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धनबाद: नाबालिग की हत्या मामले को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा - नाबालिग की निर्मम हत्या का आरोप

धनबाद न्यायालय ने एक दोषी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मामला 2017 का है जब एक तरफा प्यार में आशिक ने एक नाबालिग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी.

life imprisonment,आजीवन कारावास
आरोपी को ले जाती पुलिस
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Published : Feb 25, 2020, 4:55 PM IST

धनबाद: न्यायालय ने मंगलवार को एक दोषी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक तरफा प्यार में आशिक ने एक नाबालिग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. हालांकि डेढ़ साल बाद आज आए फैसले में माननीय न्यायलय ने उम्रकैद कि सजा सुनाई है. वहीं पीड़ित के पिता ने बताया कि वह इस न्याय से संतुष्ट नहीं है वो अपील में जाएंगे और अपराधी को फांसी दिलाने की मांग करेंगे.

देखें पूरी खबर

2017 का है मामला

बता दें कि धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार में नाबालिग की निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में मंलगवार को धनबाद एडीजे तृतीय राजीव कुमार सिन्हा कि अदालत ने यह सजा सुनाई है. ये मामला 29 सितंबर 2017 को आधी रात को सजायाफ्ता सुलेख ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की की पहले हाथ कि नस काट दी उसके बाद उसे कुल्हाड़ी से कई हिस्सों में काट दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद जब आरोपी भागने के फिराक मे था तभी घरवाले और पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौपा था.

ये भी पढ़ें- केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम समेत कार्यकर्ताओं ने दी दीपक प्रकाश को बधाई, कहा- मजबूत होगा संगठन

पीड़ित के पिता संतुष्ट नहीं

जिसके बाद लगभग डेढ़ साल बाद आए फैसले में माननीय न्यायलय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं पीड़ित के पिता ने बताया कि वह इस न्याय से संतुष्ट नहीं हैं वो अपील में जाएंगे और अपराधी को फांसी दिलाने की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि फांसी के बाद ही बाद ही संतुष्टि मिलेगी.

धनबाद: न्यायालय ने मंगलवार को एक दोषी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. एक तरफा प्यार में आशिक ने एक नाबालिग की निर्मम तरीके से हत्या कर दी थी. हालांकि डेढ़ साल बाद आज आए फैसले में माननीय न्यायलय ने उम्रकैद कि सजा सुनाई है. वहीं पीड़ित के पिता ने बताया कि वह इस न्याय से संतुष्ट नहीं है वो अपील में जाएंगे और अपराधी को फांसी दिलाने की मांग करेंगे.

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2017 का है मामला

बता दें कि धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में एकतरफा प्यार में नाबालिग की निर्मम तरीके से हत्या करने के मामले में मंलगवार को धनबाद एडीजे तृतीय राजीव कुमार सिन्हा कि अदालत ने यह सजा सुनाई है. ये मामला 29 सितंबर 2017 को आधी रात को सजायाफ्ता सुलेख ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की की पहले हाथ कि नस काट दी उसके बाद उसे कुल्हाड़ी से कई हिस्सों में काट दिया था. घटना को अंजाम देने के बाद जब आरोपी भागने के फिराक मे था तभी घरवाले और पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस को सौपा था.

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पीड़ित के पिता संतुष्ट नहीं

जिसके बाद लगभग डेढ़ साल बाद आए फैसले में माननीय न्यायलय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. वहीं पीड़ित के पिता ने बताया कि वह इस न्याय से संतुष्ट नहीं हैं वो अपील में जाएंगे और अपराधी को फांसी दिलाने की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि फांसी के बाद ही बाद ही संतुष्टि मिलेगी.

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