देवघर: मधुपुर रेलवे परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस शिविर के माध्यम से रेल यात्रियों को रेलवे सुरक्षा के साथ-साथ रेलवे कानून की भी जानकारी दी गई.
इस अवसर पर रेल यात्रियों को बताया गया कि अनजान यात्रियों से खाने-पीने की चीजें न ले वरना नशा खुरानी के शिकार हो सकते हैं. यात्रा के दौरान रेलवे नियम का पालन कर सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं. रेल यात्रियों को रेलवे हेल्पलाइन 182 के बारे में भी जानकारी दी गई. बताया गया कि ट्रेन में सफर के दौरान किसी भी तरह की कोई घटना या परेशानी हो तो इस नंबर पर सूचना दे सकते हैं. जिससे तुरंत आरपीएफ के द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी.
शिविर में रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी मनोज प्रजापति ने बताया कि शिविर का उद्देश्य लोगों में विधिक जागरूकता लाना है. रेल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन करना और रेल यात्रियों को रेल से संबंधित कानून की जानकारी हमारा मुख्य उदेश्य है, ताकि यात्री सुरक्षित यात्रा कर सके. शिविर में रेल से संबंधित कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया.