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देवघर श्रावणी मेले पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में होगा फैसला, मुख्य न्यायाधीश की अदालत में सूचीबद्ध है याचिका - गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे

बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के पवित्र महीने में श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी.

High court verdict on Deoghar fair tomorrow in ranchi
देवघर मेले पर हाईकोर्ट का फैसला कल
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Published : Jul 2, 2020, 8:12 PM IST

रांची: विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के पवित्र महीने में श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में फैसला सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

अधिवक्ता धीरज कुमार
देवघर श्रावणी मेले के आयोजन के मामले में दायर याचिका पर मंगलवार 30 जून को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बीच में सुनवाई हुई थी. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया था कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए और इससे बचाव के कारण श्रावणी मेले का आयोजन करना उचित नहीं होगा. वहीं बिहार सरकार की ओर से अदालत में बताया गया था कि यह निर्णय झारखंड सरकार ही ले सकती है वह जो निर्णय लेंगे उसमें मेरी सहमति होगी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि श्रद्धालुओं की आस्था है सावन के पवित्र महीने में बाबा की पूजा को लेकर इसलिए यह आयोजन किया जाए चाहे जो भी आवश्यक शर्त लगाई जाए.पढ़ें:चाईबासाः कोड़ा दंपति ने तेल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ चलाई बैलगाड़ी, BDO को सौंपा ज्ञापन

बता दें, देवघर श्रावणी मेले के आयोजन की मांग को लेकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत फैसला सुरक्षित रखा था.

रांची: विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन के पवित्र महीने में श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की जनहित याचिका पर हाई कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगी. झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में फैसला सुनाने के लिए याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

अधिवक्ता धीरज कुमार
देवघर श्रावणी मेले के आयोजन के मामले में दायर याचिका पर मंगलवार 30 जून को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बीच में सुनवाई हुई थी. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. राज्य सरकार की ओर से सुनवाई के दौरान बताया गया था कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए और इससे बचाव के कारण श्रावणी मेले का आयोजन करना उचित नहीं होगा. वहीं बिहार सरकार की ओर से अदालत में बताया गया था कि यह निर्णय झारखंड सरकार ही ले सकती है वह जो निर्णय लेंगे उसमें मेरी सहमति होगी. याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि श्रद्धालुओं की आस्था है सावन के पवित्र महीने में बाबा की पूजा को लेकर इसलिए यह आयोजन किया जाए चाहे जो भी आवश्यक शर्त लगाई जाए.पढ़ें:चाईबासाः कोड़ा दंपति ने तेल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ चलाई बैलगाड़ी, BDO को सौंपा ज्ञापन

बता दें, देवघर श्रावणी मेले के आयोजन की मांग को लेकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान पूर्व में अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के उपरांत फैसला सुरक्षित रखा था.

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