देवघर: अब दो पहिया, चार पहिया वाहनों की खरीद के लिए फाइनेंस करने वाले बैंकों और कंपनी को भी ट्रेड लाइसेंस लेना होगा. इसके लिए एमवी एक्ट में संशोधन कर दिया गया है. इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी.
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देवघर के जिला परिवहन पदाधिकारी फिल्बीयुस बारला ने बताया कि एमवी एक्ट में नया संशोधन किया गया है. इसमें वाहन खरीद के लिए फाइनेंस करने वाले प्राइवेट कंपनी के लिए भी ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है. नए संशोधन के तहत अब गाड़ी की बॉडी बनाने और रिपेयरिंग का काम करने वाले गैराज मालिक को भी इसके दायरे में लाया गया है. परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि देवघर में प्रचार-प्रसार के माध्यम से ऐसे सभी लोगों को एक निर्धारित तिथि के अंदर ट्रेड लाइसेंस बनवाने का निर्देश जारी किया जा रहा है. इसके बाद भी अगर कोई ट्रेड लाइसेंस बनवाए बगैर काम करता मिला तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.