ETV Bharat / state

आम लोगों को तय सीमा के भीतर हथियार जमा करने के निर्देश, वरना होगा लाइसेंस रद्द

विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तय सीमा के भीतर सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपना हथियार नजदीकी थाने में जमा करने को कहा है. अगर वे चुनाव आयोग के इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए तय समय सीमा के भीतर अपना हथियार जमा नहीं कराते हैं तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी.

थाना प्रभारी
author img

By

Published : Nov 8, 2019, 9:51 AM IST

चतरा: विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपना हथियार नजदीकी थाने में जमा करने को कहा है. अगर वे चुनाव आयोग के इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए तय समय सीमा के भीतर अपना हथियार जमा नहीं कराते हैं तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी.

देखें पूरी खबर

तय सीमा के भीतर हथियार जमा करने का निर्देश

विधानसभा चुनाव के दौरान हथियार रखने वाले लाइसेंसधारियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपने निकटतम थानों में अपना हथियार जमा कराना होगा. चुनाव के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था को नियंत्रण में रखने और शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से सदर थाना पुलिस ने सभी प्राइवेट लाइसेंस धारियों को नोटिस जारी किया है. नोटिस के माध्यम से अतिशीघ्र हथियारों को अपने निकटतम थाने में जमा करा कर पुलिस को सूचित करने का निर्देश दिया गया है. सदर थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में करीब ढा़ई सौ प्राइवेट लाइसेंसी हथियार हैं. इनमें से कुछ लोगों ने नोटिस निर्गत होने के बाद अपना हथियार थाने में जमा करा दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.

सभी लाइसेंसधारियों के लिए अंतिम नोटिस जारी

सदर थाना प्रभारी ने बताया कि हथियार जमा नहीं करने वाले लाइसेंसधारियों को अंतिम नोटिस जारी कर सूचित किया गया है. अगर वे तय सीमा के भीतर इन निर्देशों को पालन नहीं करते हैं और आदेश की अवहेलना कर अपना हथियार नहीं जमा कराते हैं. तो वैसे लाइसेंसधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी. अनुज्ञप्ति रद्द होने के बाद भविष्य में कभी भी संबंधित व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा. ऐसे में अपनी मामूली लापरवाही के कारण लोग पुलिस के इस जद में न आ जाए इस उद्देश्य से उन्हें अंतिम रिमाइंडर नोटिस भेजा जा रहा है.

ये भी पढ़ें:- झारखंड में सबसे ज्यादा वक्त तक संभाली सीएम की कुर्सी, अब केंद्र की सियासत में सक्रिय

चतरा सदर में 250 लोगों के पास हैं लाइसेंसी हथियार

सदर थाना क्षेत्र में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस मैन समेत करीब ढ़ाई सौ लोगों के पास निजी लाइसेंसी हथियार है. निजी सुरक्षा के उद्देश्य से इन्हें उपलब्ध कराए गए हथियारों का दुरुपयोग चुनाव के दौरान मतदान और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से ना हो इसको लेकर आयोग ने सभी हथियारों को थानों में जमा कराने का निर्देश पुलिस को दिया है. चुनाव आयोग के इसी निर्देश के आलोक में पुलिस ने पहले दूरभाष पर और उसके बाद नोटिस जारी कर सभी लाइसेंस धारियों को अपने-अपने हथियारों को नजदीकी थानों में जमा कराकर संबधित थानों को सूचित करने का निर्देश दिया गया है. निर्देश के बावजूद हथियार जमा नहीं कराने वाले लाइसेंसधारियों को चिंहित कर कार्रवाई की जाएगी.

चतरा: विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित कराने के लिए चुनाव आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक जिले के सभी शस्त्र लाइसेंस धारियों को अपना हथियार नजदीकी थाने में जमा करने को कहा है. अगर वे चुनाव आयोग के इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए तय समय सीमा के भीतर अपना हथियार जमा नहीं कराते हैं तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी.

देखें पूरी खबर

तय सीमा के भीतर हथियार जमा करने का निर्देश

विधानसभा चुनाव के दौरान हथियार रखने वाले लाइसेंसधारियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपने निकटतम थानों में अपना हथियार जमा कराना होगा. चुनाव के दौरान शांति और विधि-व्यवस्था को नियंत्रण में रखने और शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से सदर थाना पुलिस ने सभी प्राइवेट लाइसेंस धारियों को नोटिस जारी किया है. नोटिस के माध्यम से अतिशीघ्र हथियारों को अपने निकटतम थाने में जमा करा कर पुलिस को सूचित करने का निर्देश दिया गया है. सदर थाना के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी प्रमोद पांडेय ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में करीब ढा़ई सौ प्राइवेट लाइसेंसी हथियार हैं. इनमें से कुछ लोगों ने नोटिस निर्गत होने के बाद अपना हथियार थाने में जमा करा दिया है, लेकिन ज्यादातर लोग नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं.

सभी लाइसेंसधारियों के लिए अंतिम नोटिस जारी

सदर थाना प्रभारी ने बताया कि हथियार जमा नहीं करने वाले लाइसेंसधारियों को अंतिम नोटिस जारी कर सूचित किया गया है. अगर वे तय सीमा के भीतर इन निर्देशों को पालन नहीं करते हैं और आदेश की अवहेलना कर अपना हथियार नहीं जमा कराते हैं. तो वैसे लाइसेंसधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी. अनुज्ञप्ति रद्द होने के बाद भविष्य में कभी भी संबंधित व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा. ऐसे में अपनी मामूली लापरवाही के कारण लोग पुलिस के इस जद में न आ जाए इस उद्देश्य से उन्हें अंतिम रिमाइंडर नोटिस भेजा जा रहा है.

ये भी पढ़ें:- झारखंड में सबसे ज्यादा वक्त तक संभाली सीएम की कुर्सी, अब केंद्र की सियासत में सक्रिय

चतरा सदर में 250 लोगों के पास हैं लाइसेंसी हथियार

सदर थाना क्षेत्र में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और बिजनेस मैन समेत करीब ढ़ाई सौ लोगों के पास निजी लाइसेंसी हथियार है. निजी सुरक्षा के उद्देश्य से इन्हें उपलब्ध कराए गए हथियारों का दुरुपयोग चुनाव के दौरान मतदान और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से ना हो इसको लेकर आयोग ने सभी हथियारों को थानों में जमा कराने का निर्देश पुलिस को दिया है. चुनाव आयोग के इसी निर्देश के आलोक में पुलिस ने पहले दूरभाष पर और उसके बाद नोटिस जारी कर सभी लाइसेंस धारियों को अपने-अपने हथियारों को नजदीकी थानों में जमा कराकर संबधित थानों को सूचित करने का निर्देश दिया गया है. निर्देश के बावजूद हथियार जमा नहीं कराने वाले लाइसेंसधारियों को चिंहित कर कार्रवाई की जाएगी.

Intro:हथियार का लाइसेंस होगा रद्द, एक्शन में पुलिस

चतरा : विधानसभा चुनाव के दौरान हथियार रखने वाले लाइसेंसधारियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपने निकटतम थानों में अपना हथियार जमा कराना होगा। अगर वे चुनाव आयोग के इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए तय समय सीमा के भीतर अपना हथियार जमा नहीं कराते हैं तो उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी। चुनाव के दौरान शांति और विधि व्यवस्था संधारण को लेकर लिए गए इस निर्णय को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य सदर थाना पुलिस ने सभी प्राइवेट लाइसेंसधारियों को नोटिस जारी किया है। नोटिस के माध्यम से अतिशीघ्र हथियारों को अपने निकटतम थाने में जमा करा कर पुलिस को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी ने बताया कि सदर थाना क्षेत्र में करीब ढाई सौ प्राइवेट लाइसेंसी हथियार हैं। इनमें से नोटिस निर्गत होने के बाद कुछ लोगों ने तो अपना हथियार जमा करा दिया है। लेकिन ज्यादातर लोग नोटिस को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि हथियार जमा नहीं करने वाले लाइसेंसधारियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। थाना प्रभारी ने बताया कि निर्देशों की अवहेलना कर अपना हथियार नहीं जमा कराने वाले लाइसेंसधारियों की अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। अनुज्ञप्ति रद्द होने के बाद भविष्य में कभी भी संबंधित व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा। ऐसे में अपनी मामूली लापरवाही के कारण लोग पुलिस के इस जद में न आ जाए इस उद्देश्य से उन्हें अंतिम रिमाइंडर भेजा गया है।

बाईट 01 : प्रमोद पांडेय, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी, सदर थाना, चतरा।



Body:गौरतलब है कि चतरा सदर थाना क्षेत्र में पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स व बिजिनेशमैन समेत करीब ढाई सौ लोगों के पास निजी लाइसेंसी हथियार है। निजी सुरक्षा के उद्देश्य से इन्हें उपलब्ध कराए गए इन हथियारों का दुरुपयोग चुनाव के दौरान मतदान या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से न हो इसे लेकर आयोग ने सभी हथियारों को थानों में जमा कराने का निर्देश पुलिस को दिया है। चुनाव आयोग के इसी निर्देश के आलोक में पुलिस ने पहले दूरभाष पर और उसके बाद नोटिस जारी कर सभी लाइसेंस धारियों को अपने-अपने हथियारों को नजदीकी थानों में जमा कराकर सम्बंधित थानों को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश के बावजूद हथियार जमा नहीं कराने वाले लाइसेंसधारियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी।


Conclusion:थाना प्रभारी ने बताया कि शांति व निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने को लेकर पुलिस पूरी तरह कृतसंकल्पित है। मतदान या मतगणना के दौरान किसी भी प्रकार से शांति और विधि व्यवस्था प्रभावित न हो इसे लेकर चुनाव आयोग के निर्देशों का अक्षरसह पालन कराया जा रहा है। ताकि किसी भी संभावना को ससमय टाला जा सके। इसे लेकर पुलिस की विशेष टीम भी लगातार चुनाव के तैयारियों पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से हथियारों का भौतिक सत्यापन भी किया जा रहा है।
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.