चतरा: लोकसभा चुनाव के दौरान हथियार रखने वाले लाइसेंस धारियों को आयोग के निर्देशों के अनुरूप अपने पास के थानों में अपना हथियार जमा कराना होगा. अगर वह आयोग के इन निर्देशों की अवहेलना करते हुए समय सीमा के भीतर हथियार जमा नहीं कराते हैं तो उनकी लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी.
थाने में हथियार जमा करने का निर्देश
चुनाव के दौरान शांति और विधि व्यवस्था को लेकर आयोग द्वारा लिए गए निर्णय को अमलीजामा पहनाने के उद्देश्य से चतरा पुलिस ने सभी लाइसेंस धारियों को नोटिस जारी किया है. नोटिस के माध्यम से तुरंत हथियारों को अपने पास के थाने में जमा करा कर पुलिस को सूचित करने का निर्देश दिया गया है.
450 प्राइवेट लाइसेंसी हथियार
पुलिस अधीक्षक अखिलेश वी वारियर ने बताया कि जिले में करीब 450 प्राइवेट लाइसेंसी हथियार हैं. इनमें से नोटिस निर्गत होने के बाद करीब 250 लोगों ने अपना हथियार जमा करा दिया है, जबकि 200 लाइसेंस धारियों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है.
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अंतिम रिमाइंडर
उन्होंने बताया कि हथियार नहीं जमा कराने वाले लाइसेंस धारियों की लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की जा रही है. एसपी ने बताया कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भविष्य में कभी भी संबंधित व्यक्ति को हथियार का लाइसेंस नहीं मिलेगा. इस उद्देश्य से उन्हें अंतिम रिमाइंडर भेजा गया है.