रांची: जिले के बुंडू में शादी का प्रलोभन देकर दो साल तक यौन शोषण करने वाले असम राइफल के जवान विष्णु चरण मुंडा को 10 साल की सजा सुनाई गई. सोमवार को एसके पांडेय की अदालत ने सजा सुनाई. इसके साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
मामला बुंडू थाना कांड संख्या 40/17 से जुड़ा है. शादी से मुकरने के बाद 23 जुलाई 2017 को पीडि़ता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता रिश्ते में साली है. जमशेदपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई.
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इसके बाद करीब दो साल तक विभिन्न शहर के होटलों में पीड़िता के साथ संबंध बनाए. इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. इसके बाद तीन जुलाई को अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था.