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शादी का झांसा देकर करता रहा दुष्कर्म, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा - झारखंड समाचार

रांची से सटे बुंडू में शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में असम राइफल के जवान को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है.

सिविल कोर्ट, रांची
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Published : Jul 9, 2019, 2:44 AM IST

Updated : Jul 9, 2019, 7:53 AM IST

रांची: जिले के बुंडू में शादी का प्रलोभन देकर दो साल तक यौन शोषण करने वाले असम राइफल के जवान विष्णु चरण मुंडा को 10 साल की सजा सुनाई गई. सोमवार को एसके पांडेय की अदालत ने सजा सुनाई. इसके साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

मामला बुंडू थाना कांड संख्या 40/17 से जुड़ा है. शादी से मुकरने के बाद 23 जुलाई 2017 को पीडि़ता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता रिश्ते में साली है. जमशेदपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई.

ये भी पढ़ें- मॉब लिंचिंग रोकें, वारदात होने पर दोषियों को तत्काल करें गिरफ्तार: डीजीपी

इसके बाद करीब दो साल तक विभिन्न शहर के होटलों में पीड़िता के साथ संबंध बनाए. इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. इसके बाद तीन जुलाई को अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था.

रांची: जिले के बुंडू में शादी का प्रलोभन देकर दो साल तक यौन शोषण करने वाले असम राइफल के जवान विष्णु चरण मुंडा को 10 साल की सजा सुनाई गई. सोमवार को एसके पांडेय की अदालत ने सजा सुनाई. इसके साथ ही 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं देने पर नौ महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

मामला बुंडू थाना कांड संख्या 40/17 से जुड़ा है. शादी से मुकरने के बाद 23 जुलाई 2017 को पीडि़ता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीड़िता रिश्ते में साली है. जमशेदपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई.

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इसके बाद करीब दो साल तक विभिन्न शहर के होटलों में पीड़िता के साथ संबंध बनाए. इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए. इसके बाद तीन जुलाई को अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था.

Intro:रांची

बुंडू में शादी का प्रलोभन देकर दो साल तक यौन शोषण करने वाले असम राइफल के जवान विष्णु चरण मुंडा को सोमवार को एसके पांडेय की अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनायी है। साथ ही, 25 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर नौ माह अतिरिक्त सजा भोगनें होंगे।Body:मामला बुंडू थाना कांड संख्या 40/17 से जुड़ा है। शादी से मुकरने के बाद 23 जुलाई 2017 को पीडि़ता ने अभियुक्त के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार पीडि़ता रिश्ते में साली है। जमशेदपुर में एक पारिवारिक कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद करीब दो साल तक विभिन्न शहर के होटलों में पीडि़ता के साथ संबंध बनाये। इस संबंध में
अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह पेश किए गए। तीन जुलाई को अदालत ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था।Conclusion:
Last Updated : Jul 9, 2019, 7:53 AM IST
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