रांची: माओवादी कुंदन पाहन से जुड़े पुलिस और माओवादी के बीच एक मुठभेड़ के मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत एजेंसी 3 के न्यायाधीश एसके सिंह की अदालत में हुई. जहां कुंदन पाहन ने सशरीर उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराया. उसने न्यायालय को बताया कि इस मुठभेड़ में वह शामिल नहीं था.
उसने कोर्ट में बताया कि इस मामले पर उसकी कोई भी संलिप्त नहीं है. मामले में न्यायालय ने एविडेंस बंद कर कर दिया है. वहीं, कुंदन पाहन से जुड़े इस मामले पर बहस के बिंदु पर कल सुनवाई होगी. ये मामला साल 2009 का है नामकुम थाना क्षेत्र के लाली क्षेत्र में पुलिस और माओवादी के बीच मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मी और माओवादी घायल हुए थे.
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हालांकि मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा किसी भी माओवादी को गिरफ्तार नहीं किया गया था. इसी मामले में माओवादी कुंदन पहान की कोर्ट में उपस्थिति हुई थी, बता दें कि माओवादी कुंदन पाहन हत्या, रेप और लूटकांड से संबंधित विभिन्न थानों में मामलों में आरोपी है, जो भी न्यायालय में मामले लंबित है इन तमाम मामलों पर माओवादी कुंदन पाहन ने खुद झारखंड पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया था तब से होटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार में बंद है.