रांची: मॉब लिंचिंग मामले में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश दीपक प्रकाश की अदालत में हुई. अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए सरकार को एक सप्ताह में जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
मॉब लिंचिंग मामले में सुनवाई
झारखंड में 17 जून को सरायकेला में हुई मॉब लिंचिंग को झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है. मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी. याचिकाकर्ता पंकज कुमार यादव के द्वारा मॉब लिंचिंग सरायकेला खरसावां की घटना को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. पीआईएल के माध्यम से अदालत से मामले का सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है.
3 साल में 18 लोगों की मौत
साल 2016 से अब तक राज्य में मॉब लिंचिंग से 18 लोगों के मारे जाने का हवाला दिया गया है. सरायकेला के धातकीडीह गांव में भीड़ की पिटाई के बाद युवक तबरेज अंसारी की हिरासत में मौत हो गई थी जिसके बाद झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल दर्ज की गई है. हाई कोर्ट में पंकज यादव के द्वारा जनहित याचिका दायर कर पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है. उस याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से एक सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
बता दें कि 17 जून की रात धतकीडीह गांव के लोगों ने युवक तबरेज अंसारी को चोरी के आरोप में पीटा था. ग्रामीणों का आरोप है कि तबरेज अपने दो साथियों के साथ कमल महतो के घर चोरी की मंशा से घुसने का कोशिश कर रहा था. ग्रामीणों का कहना है कि जब तबरेज को पकड़ा गया उसके दो साथी नुमैर अली और शेख इरफान भाग निकले थे. इस घटना का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तबरेज को ग्रामीणों द्वारा पीटा जा रहा था.