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लोकसभा 2019: राज्य निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए निर्देश, कोई भी पार्टी नहीं करेगी यह काम

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं से संबंधित विज्ञापनों और पोस्टरों से सीएम और उनके मंत्रियों के नाम हटाए जाए. राज्य में स्कूलों के शिक्षक जब हाजिरी लगाते हैं, तो बॉयोमीट्रिक मशीन पर मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं का चेहरा सामने आता है. आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मशीन में सीएम और उनके मंत्रियों की तस्वीर नहीं आनी चाहिए

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Published : Mar 11, 2019, 9:09 PM IST

जानकारी देते राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी

रांची: लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों की घोषणा के बाद पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसको लेकर चुनाव आयोग ने कई निर्देश जारी किए हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई. जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं से संबंधित विज्ञापनों और पोस्टरों से सीएम और उनके मंत्रियों के नाम हटाए जाए. राज्य में स्कूलों के शिक्षक जब हाजिरी लगाते हैं, तो बॉयोमीट्रिक मशीन पर मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं का चेहरा सामने आता है.

जानकारी देते राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी

इसको लेकर आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मशीन में सीएम और उनके मंत्रियों की तस्वीर नहीं आनी चाहिए. राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्याशी पर किसी तरह का आपराधिक मामला चल रहा है, तो मतदान के दो दिन पहले तक कम से कम 3 बार अखबार और टीवी में इसकी विस्तृत जानकारी दें.

रांची: लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों की घोषणा के बाद पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. इसको लेकर चुनाव आयोग ने कई निर्देश जारी किए हैं. राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई. जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं से संबंधित विज्ञापनों और पोस्टरों से सीएम और उनके मंत्रियों के नाम हटाए जाए. राज्य में स्कूलों के शिक्षक जब हाजिरी लगाते हैं, तो बॉयोमीट्रिक मशीन पर मुख्यमंत्री और दूसरे नेताओं का चेहरा सामने आता है.

जानकारी देते राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी

इसको लेकर आयोग ने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि मशीन में सीएम और उनके मंत्रियों की तस्वीर नहीं आनी चाहिए. राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार प्रत्याशी पर किसी तरह का आपराधिक मामला चल रहा है, तो मतदान के दो दिन पहले तक कम से कम 3 बार अखबार और टीवी में इसकी विस्तृत जानकारी दें.

Intro:रांची
बाइट---एल ख़ियांगते मुख्य निर्वाची पदाधिकारी


लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा के बाद पूरे देश में आदर्श आचार लागू हो गया है जिसको लेकर चुनाव आयोग ने कई निर्देश जारी किए हैं इसी के तहत राज्य चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाची पदाधिकारी की अध्यक्षता में सभी पार्टियों के नेता की उपस्थिति में बैठक बुलाई गई बैठक में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसके लिए मुख्य निर्वाची पदाधिकारी ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं आचार संहिता लागू होने के कारण पूरे शहर से विभिन्न पार्टियों के बैनर पोस्टर हटाने का निर्देश दिया है


Body:लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा के बाद पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है आचार संहिता का उल्लंघन ना हो इसके लिए चुनावी सभी राजनीतिक पार्टियों को सख्त हिदायत दिए गए हैं कोई भी पार्टी विशेष अपने प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन अखबारों और टीवी चैनलों में प्रकाशित नहीं कर सकते हैं अगर सरकार की योजना जो लोगों की कल्याणकारी साबित होती हो जिससे लोग प्रभावित होते हो उन योजना का है केवल प्रकाशन किया जा सकता है पार्टी विशेष पर किसी भी प्रचार-प्रसार पर सख्त पाबंदी लगाई गई है


Conclusion:निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पार्टियों को नोटिस के जरिए या बताया है कि अगर प्रत्याशी किसी प्रकार का आपराधिक मामला चल रहा हो या पर पहले से अभियुक्तों वह प्रत्याशी अपनी पार्टी को इसका पूरा ब्यौरा देंगे साथी लोकल अखबार और न्यूज़ चैनल पर चुनाव के दो दिन पहले तक विज्ञापन जारी कर या बताएंगे
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