रांची: दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी अनीश राय को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने सजा सुनाई. जिसमें युवक को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर युवक को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
ये भी पढ़ें-पोलिंग बूथ पर हेड कांस्टेबल कर रहा था RJD को वोट डालने की अपील, लोगों ने रोका तो चला दी गोली
ये मामला सुखदेव नगर थाना से जुड़ा साल 2017 का है. आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही जगह काम करते थे. इसी क्रम में दोनों में दोस्ती हुई. दोस्ती प्यार में बदल गया और आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा. पीड़िता लड़की ने जब लड़के पर शादी के लिए दबाव बनाई तो आरोपी अनीश राय शादी करने से मुकर गया.
इस मामले में दोनों पक्षों की लगभग 8 से 9 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. दोनों पक्षों की दर्ज गवाही के बाद अदालत ने पहले ही आरोपी को दोषी करार दिया था. सोमवार को उसी मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. जहां अदालत ने आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.