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शादी का झांसा देकर करता रहा यौन शोषण, कोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा

रांची में दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी अनीश राय को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने सजा सुनाई. जिसमें युवक को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर युवक को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

सिविल कोर्ट
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Published : Apr 29, 2019, 5:23 PM IST

रांची: दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी अनीश राय को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने सजा सुनाई. जिसमें युवक को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर युवक को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

जानकारी देते एके राय

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ये मामला सुखदेव नगर थाना से जुड़ा साल 2017 का है. आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही जगह काम करते थे. इसी क्रम में दोनों में दोस्ती हुई. दोस्ती प्यार में बदल गया और आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा. पीड़िता लड़की ने जब लड़के पर शादी के लिए दबाव बनाई तो आरोपी अनीश राय शादी करने से मुकर गया.

इस मामले में दोनों पक्षों की लगभग 8 से 9 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. दोनों पक्षों की दर्ज गवाही के बाद अदालत ने पहले ही आरोपी को दोषी करार दिया था. सोमवार को उसी मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. जहां अदालत ने आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

रांची: दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी अनीश राय को न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने सजा सुनाई. जिसमें युवक को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर युवक को एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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ये मामला सुखदेव नगर थाना से जुड़ा साल 2017 का है. आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही जगह काम करते थे. इसी क्रम में दोनों में दोस्ती हुई. दोस्ती प्यार में बदल गया और आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा. पीड़िता लड़की ने जब लड़के पर शादी के लिए दबाव बनाई तो आरोपी अनीश राय शादी करने से मुकर गया.

इस मामले में दोनों पक्षों की लगभग 8 से 9 गवाहों की गवाही दर्ज की गई. दोनों पक्षों की दर्ज गवाही के बाद अदालत ने पहले ही आरोपी को दोषी करार दिया था. सोमवार को उसी मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई. जहां अदालत ने आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:रांची
बाइट--ए के राय //अपर लोक अभियोजक

युवक ने पहले लड़की से दोस्ती किया उसके बाद शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद शादी से मुकर गया। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी अनीश राय को न्यायाधीश एस के पांडे की अदालत ने दोषी ठहराते सुए 10 साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपया का जुर्माना का सजा सुनाया ,जुर्माना की राशि नही देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा कटनी पडेगी। ही दोनों पक्षों की लगभग 8 से 9 गवाहों की गवाही दर्ज की गई दोनों पक्षों की दवा की गवाही के बाद अदालत ने पूर्व में ही आरोपी को दोषी करार दिया था आज उसी मामले पर सजा के बिंदु पर सुनवाई थी जहां अदालत ने आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है





Body:मामला सुखदेव नगर थाना से जुड़ा साल 2017 का है। दरअसल आरोपी और पीड़िता दोनों अप्पर बाजार स्थित मेडिकल दुकान में काम करते थे इसी क्रम में दोनों की दोस्ती हुई , दोस्ती प्यार में बदल गया और आरोपी ने लड़की को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता लड़की ने जब लड़के पर शादी के लिए दबाव बनाई तो आरोपी अनीश राय शादी करने से मुकर गया।जिसके बाद पीड़िता ने सुखदेव नगर थाना पहुँचकर आरोपी के खिलाफ कांड संख्या 515 के तहत मामला दर्ज कराई है


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