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Bokaro News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास, बोकारो कोर्ट ने सुनाया फैसला - लड़की को डरा धमका कर उसके साथ दुष्कर्म

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को बोकारो कोर्ट के स्पेशल पोक्सो जज ने 25 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. लगभग दो वर्ष के बाद पीड़िता को न्याय मिला है.

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Bokaro Court Sentenced 25 Years Imprisonment
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Published : May 16, 2023, 4:14 PM IST

बोकारो: जिला कोर्ट के स्पेशल पोक्सो जज राजीव रंजन की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर दुष्कर्म के दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. आरोपी महेश कमर पेटरवार थाना क्षेत्र का निवासी है.

ये भी पढ़ें-Rape In Bokaro: बोकारो में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, किशोर पर लगा रेप का आरोप

19 जून 2021 को हुई थी घटनाः दरअसल, घटना पेटरवार थाना क्षेत्र में 19 जून 2021 की रात्रि 10:00 बजे हुई थी. पीड़िता के माता-पिता इलाज कराने के लिए बाहर गए थे. यह भनक आरोपी को लग गई थी. आरोपी ने इस बात का फायदा उठाते हुए रात्रि 10:00 बजे अपना मोबाइल चार्ज करने के बहाने लड़की के घर में घुस गया और लड़की को डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता ने घटना के बाद परिजनों को दी मामले की सूचनाः पीड़िता ने रात के वक्त किसी को घटना की जानकारी नहीं दी, लेकिन दूसरे दिन सुबह हिम्मत करके अपने बड़े पापा को आपबीती सुनाई. इसके बाद मामले की सूचना पीड़िता के माता-पिता को दी गई. वहीं आरोपी के परिवार की ओर से बैठक कर के मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई. घटना के बाद से पीड़िता और उसके परिजन परेशान रहने लगे.

मामले को रफा-दफा करने का बढ़ा दबाव तो पीड़ित पक्ष में करायी एफआईआरः पीड़िता के परिजनों पर मामले को रफा-दफा करने का दबाव बढ़ रहा था. अंततः परिजनों ने मामले में पेटरवार थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने जांच में उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्रित कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. जिसपर कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बहस की.

बोकारो: जिला कोर्ट के स्पेशल पोक्सो जज राजीव रंजन की अदालत ने मंगलवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 25 वर्ष का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर दुष्कर्म के दोषी को छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. आरोपी महेश कमर पेटरवार थाना क्षेत्र का निवासी है.

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19 जून 2021 को हुई थी घटनाः दरअसल, घटना पेटरवार थाना क्षेत्र में 19 जून 2021 की रात्रि 10:00 बजे हुई थी. पीड़िता के माता-पिता इलाज कराने के लिए बाहर गए थे. यह भनक आरोपी को लग गई थी. आरोपी ने इस बात का फायदा उठाते हुए रात्रि 10:00 बजे अपना मोबाइल चार्ज करने के बहाने लड़की के घर में घुस गया और लड़की को डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म किया.

पीड़िता ने घटना के बाद परिजनों को दी मामले की सूचनाः पीड़िता ने रात के वक्त किसी को घटना की जानकारी नहीं दी, लेकिन दूसरे दिन सुबह हिम्मत करके अपने बड़े पापा को आपबीती सुनाई. इसके बाद मामले की सूचना पीड़िता के माता-पिता को दी गई. वहीं आरोपी के परिवार की ओर से बैठक कर के मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की गई. घटना के बाद से पीड़िता और उसके परिजन परेशान रहने लगे.

मामले को रफा-दफा करने का बढ़ा दबाव तो पीड़ित पक्ष में करायी एफआईआरः पीड़िता के परिजनों पर मामले को रफा-दफा करने का दबाव बढ़ रहा था. अंततः परिजनों ने मामले में पेटरवार थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दी. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद पुलिस ने जांच में उपलब्ध साक्ष्यों को एकत्रित कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया. जिसपर कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. इस मामले में अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बहस की.

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