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अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को ठहराया दोषी, सजा पर 20 सितंबर को फैसला

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Published : Sep 17, 2019, 11:13 PM IST

रांची सिविल कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को दोषी ठहराया है. वहीं मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया. ये मामला वर्ष 2018 का है, इस मामले में सजा के बिंदु पर 20 सितंबर को सुनवाई होगी.

सिविल कोर्ट, रांची

रांची: सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट के एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बजरंगी सिंह और शंकर सिंह को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.

देखें पूरी खबर

अदालत ने 20 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाहों की गवाही की गई थी. ये मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें एक युवती द्वारा तीन युवकों के ऊपर सामूहिक बलात्कार करने और हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी ठहराया है.

ये भी पढ़ें- नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, जांच में जुटी पुलिस

इसके साथ ही एक आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया है. मामले पर सजा की बिंदु पर 20 तारीख की तिथि मुकर्रर की गई है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस युवक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर बाइज्जत रिहा कर दिया है. पुलिस ने उसे प्रमुख अभियुक्त बना कर लगभग डेढ़ वर्षो तक जेल की सलाखों के पीछे रखा.

रांची: सामूहिक दुष्कर्म मामले के दो आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट के एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बजरंगी सिंह और शंकर सिंह को दोषी करार दिया है. वहीं मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया.

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अदालत ने 20 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है. मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाहों की गवाही की गई थी. ये मामला वर्ष 2018 का है, जिसमें एक युवती द्वारा तीन युवकों के ऊपर सामूहिक बलात्कार करने और हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था. मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी ठहराया है.

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इसके साथ ही एक आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया है. मामले पर सजा की बिंदु पर 20 तारीख की तिथि मुकर्रर की गई है. सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस युवक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर बाइज्जत रिहा कर दिया है. पुलिस ने उसे प्रमुख अभियुक्त बना कर लगभग डेढ़ वर्षो तक जेल की सलाखों के पीछे रखा.

Intro:रांची

गैंगरेप के दो आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट के एजेसी 3 के न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोषी ठहराया है मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एसके पांडे की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत बजरंगी सिंहऔर शंकर सिंह को दोषी करार दिया है वही मामले में एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दी गई है अदालत ने 20 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाहों की गवाही की गई थी





Body:मामला वर्ष 2018 का है जिसमें एक युवती द्वारा तीन युवकों के ऊपर सामूहिक बलात्कार करने और हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाया गया था मामले में अदालत ने सुनवाई करते हुए दो आरोपी को दोषी ठहराया है साथ ही एक आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया है मामले पर सजा की बिंदु पर 20 तारीख की तिथि मुकर्रर की गई है सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस युवक को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर बाइज्जत रिहा कर दिया है पुलिस ने उसे प्रमुख अभियुक्त बना कर लगभग डेढ़ वर्षो तक जेल की सलाखों के पीछे रखा है


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