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मजदूरी संहिता बिल पास होने से झारखंड के किन मजदूरों मिलेगा फायदा, जानिए एमपी कहकशां परवीन की जुबानी

केंद्र सरकार ने मजदूरों के उत्थान के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. शुक्रवार को संसद में मजदूरी संहिता बिल पास हो गया. इसके तहत देशभर के 50 करोड़ मजदूरों को फायदा मिलेगा.

कहकशां परवीन, राज्यसभा सांसद
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Published : Aug 3, 2019, 7:22 PM IST

नई दिल्ली/रांची: शुक्रवार को संसद ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मजदूरी संहिता बिल पास कर दिया. इसके तहत देश भर के 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इसका फायदा मिलेगा.

कहकशां परवीन का बयान

इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी की राशि इसे संबंधित समिति तय करेगी. इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी की राशि की पांच साल में समीक्षा का प्रावधान भी किया गया है. राज्य सरकारें चाहें तो इससे पहले भी यह समीक्षा कर सकती हैं.

ये भी पढ़ें- झारखंड कांग्रेस नेताओं की बैठक खत्म, RPN बोले- एकजुट हैं कांग्रेसी, खत्म हुई अंतर्कलह

इधर, जेडीयू की राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन ने इस बिल का समर्थन किया. उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए इसे एक सशक्तिकरण की बात कही. लेकिन उन्होंने झारखंड का उदाहरण भी दिया और कहा कि इस बिल के तहत बिना भेद भाव के लोगों को मजदूरी मिल सकेगी.

नई दिल्ली/रांची: शुक्रवार को संसद ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मजदूरी संहिता बिल पास कर दिया. इसके तहत देश भर के 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इसका फायदा मिलेगा.

कहकशां परवीन का बयान

इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी की राशि इसे संबंधित समिति तय करेगी. इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी की राशि की पांच साल में समीक्षा का प्रावधान भी किया गया है. राज्य सरकारें चाहें तो इससे पहले भी यह समीक्षा कर सकती हैं.

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इधर, जेडीयू की राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन ने इस बिल का समर्थन किया. उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए इसे एक सशक्तिकरण की बात कही. लेकिन उन्होंने झारखंड का उदाहरण भी दिया और कहा कि इस बिल के तहत बिना भेद भाव के लोगों को मजदूरी मिल सकेगी.

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wage code bill passed in jharkhand




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