नई दिल्ली/रांची: शुक्रवार को संसद ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए मजदूरी संहिता बिल पास कर दिया. इसके तहत देश भर के 50 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों को इसका फायदा मिलेगा.
इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम मजदूरी की राशि इसे संबंधित समिति तय करेगी. इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी की राशि की पांच साल में समीक्षा का प्रावधान भी किया गया है. राज्य सरकारें चाहें तो इससे पहले भी यह समीक्षा कर सकती हैं.
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इधर, जेडीयू की राज्यसभा सांसद कहकशां परवीन ने इस बिल का समर्थन किया. उन्होंने इसकी तारीफ करते हुए इसे एक सशक्तिकरण की बात कही. लेकिन उन्होंने झारखंड का उदाहरण भी दिया और कहा कि इस बिल के तहत बिना भेद भाव के लोगों को मजदूरी मिल सकेगी.