रांचीः टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने टाटा स्टील के एमडी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दिया है. टीवी नरेंद्रन के खिलाफ फैक्ट्री एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. ये पूरा मामला 2015 का है, जब आउटसोर्स पर काम करने वाले एक मजदूर की मौत हो गयी थी. घटना के कई महीनों बाद कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.
इसे भी पढ़ें- Roopa Tirkey Death Case: मुख्य आरोपी शिव कुमार कनौजिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मिली जमानत
वर्ष 2015 में कंपनी में आउट सोर्स पर काम करने वाली कंपनी एक कर्मी की मौत हो गई थी. नियमों के तहत प्लांट के अंदर किसी कर्मचारी की मौत होने के तीन माह के अंदर घटना की फैक्ट्री एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ती है. यह घटना मई की थी लेकिन कंपनी की ओर से नवंबर में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी. पूर्व में इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नरेंद्रन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था.
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन के अधिवक्ता की ओर से बताया गया कि प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी की गयी है. फैक्ट्री एक्ट के अनुसार घटना के तीन माह के अंदर ही प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए थी लेकिन किसी की ओर से समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गयी. इसलिए उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त किया जाए. सुनवाई के बाद जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त कर दी है.