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रांची: बहुचर्चित तारा शाहदेव मामले पर सुनवाई

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Published : May 3, 2019, 9:45 PM IST

बहुचर्चित तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली के मामले की सुनवाई. कोर्ट ने मुश्ताक अहमद के द्वारा की जा रही जिरह को बंद कर दिया है. वहीं कोर्ट के आदेशानुसार इन्हें हर तारीख को अदालत में उपस्थित होना है.

फाइल फोटो

रांची: बहुचर्चित तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली के मामले की सुनवाई AGC-3 के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. कोर्ट ने मामले को लेकर अभियुक्त झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ने तारा शाहदेव से सवाल जवाब किया. वहीं न्यायालय ने मुश्ताक अहमद के द्वारा की जा रही जिरह को बंद कर दिया है.

कई आरोप
बता दें कि इस मामले में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन उसकी मां कौशल्या रानी और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे हैं. कोहली और मुश्ताक अहमद पर जबरन धर्म परिवर्तन करना, दुष्कर्म करने, आपराधिक साजिश रचने और धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.

ये भी पढ़ें- पलामू में अपराधियों ने पिता-पुत्र पर चलाई गोली

हर तारीख को अदालत में उपस्थित होना है
मामले में अभियुक्त रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल 27 अगस्त 2014 से होटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार के चारदीवारी में बंद है. वहीं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर है. वहीं कोर्ट के आदेशानुसार इन्हें हर तारीख को अदालत में उपस्थित होना है.

रांची: बहुचर्चित तारा शाहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली के मामले की सुनवाई AGC-3 के विशेष न्यायाधीश एसके पांडेय की अदालत में हुई. कोर्ट ने मामले को लेकर अभियुक्त झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद ने तारा शाहदेव से सवाल जवाब किया. वहीं न्यायालय ने मुश्ताक अहमद के द्वारा की जा रही जिरह को बंद कर दिया है.

कई आरोप
बता दें कि इस मामले में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन उसकी मां कौशल्या रानी और झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे हैं. कोहली और मुश्ताक अहमद पर जबरन धर्म परिवर्तन करना, दुष्कर्म करने, आपराधिक साजिश रचने और धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है.

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हर तारीख को अदालत में उपस्थित होना है
मामले में अभियुक्त रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल 27 अगस्त 2014 से होटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार के चारदीवारी में बंद है. वहीं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार विजिलेंस मुश्ताक अहमद फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत पर है. वहीं कोर्ट के आदेशानुसार इन्हें हर तारीख को अदालत में उपस्थित होना है.

Intro:रांची

बहुचर्चित तारा सहदेव और रकीबुल उर्फ रंजीत कोहली के मामले की सुनवाई AGC-3 के विशेष न्यायाधीश एस के पांडे की अदालत में हुई। कोर्ट में मामले को लेकर अभियुक्त झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्टार मुस्ताक अहमद ने तारा सहदेव से सवाल जवाब किया। वहीं न्यायालय ने मुस्ताक अहमद के द्वारा की जा रही जिरह को बंद कर दिया है।


Body:बता दें कि इस मामले में रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन उसकी मां कौशल्या रानी और झारखंड हाई कोर्ट की पूर्व रजिस्टार विजिलेंस मुस्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे हैं कोहली व मुस्ताक अहमद पर जबरन धर्म परिवर्तन करना, दुष्कर्म करने, आपराधिक साजिश रचने और धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया गया है


Conclusion:मामले में अभियुक्त रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल 27 अगस्त 2014 से होटवार स्थित बिरसा मुंडा कारागार के चारदीवारी में बंद है वहीं झारखंड हाई कोर्ट के पूर्व रजिस्टार विजिलेंस मुस्ताक अहमद फिलहाल हाई कोर्ट जमानत पर है वही कोर्ट के आदेशानुसार इन्हें हर तिथि पर अदालत में उपस्थित होना है
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