ETV Bharat / city

हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामला: सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को होगी सुनवाई

सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े खनन पट्टा और सेल कंपनी मामले में 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. दरअसल, 28 जुलाई यानी आज ही इस मामले पर सुनवाई होनी थी. लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी.

Supreme Court
हेमंत सोरेन के खनन पट्टा और सेल कंपनी से जुड़े मामले की सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को होगी सुनवाई
author img

By

Published : Jul 28, 2022, 2:17 PM IST

रांचीः सुप्रीम कोर्ट में अब 4 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामला और शेल कंपनी से जुड़े मामले की सुनवाई होगी. इन दोनों मामलों में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दिए आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसे सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकृति दी है.

यह भी पढ़ेंः हेमंत सोरेन के खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़े मामले में आज की बहस खत्म, 30 जून को होगी अगली सुनवाई

अदालत के इस निर्णय से हेमंत सोरेन को राहत मिली है. बता दें कि इससे पहले कई बार याचिका की सुनवाई नहीं हुई थी. 28 जुलाई को ही मामले पर सुनवाई होनी थी. लेकिन वह नहीं हो सकी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से खनन पट्टा लेने के मामले में याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की है. दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

हेमंत सोरेन के खिलाफ शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. यह कहते हुए हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. उन्होंने याचिका के माध्यम से यह आरोप लगाया है कि यह जनहित याचिका जनहित का नहीं है. राजनीतिक विद्वेष से दायर किया गया याचिका है. इसलिए यह जनहित याचिका नहीं है. यह सुनवाई के योग्य नहीं है. झारखंड हाई कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू कर दी. इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई होनी है.

रांचीः सुप्रीम कोर्ट में अब 4 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामला और शेल कंपनी से जुड़े मामले की सुनवाई होगी. इन दोनों मामलों में झारखंड हाई कोर्ट की ओर से दिए आदेश के खिलाफ झारखंड सरकार की ओर से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसे सुनवाई के लिए कोर्ट ने स्वीकृति दी है.

यह भी पढ़ेंः हेमंत सोरेन के खनन पट्टा और शेल कंपनी से जुड़े मामले में आज की बहस खत्म, 30 जून को होगी अगली सुनवाई

अदालत के इस निर्णय से हेमंत सोरेन को राहत मिली है. बता दें कि इससे पहले कई बार याचिका की सुनवाई नहीं हुई थी. 28 जुलाई को ही मामले पर सुनवाई होनी थी. लेकिन वह नहीं हो सकी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पद का दुरुपयोग करते हुए अपने नाम से खनन पट्टा लेने के मामले में याचिकाकर्ता शिव शंकर शर्मा ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर मामले की जांच की मांग की है. दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है.

हेमंत सोरेन के खिलाफ शिव शंकर शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. यह कहते हुए हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. उन्होंने याचिका के माध्यम से यह आरोप लगाया है कि यह जनहित याचिका जनहित का नहीं है. राजनीतिक विद्वेष से दायर किया गया याचिका है. इसलिए यह जनहित याचिका नहीं है. यह सुनवाई के योग्य नहीं है. झारखंड हाई कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू कर दी. इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई. उसी याचिका पर सुनवाई होनी है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.