रांचीः राज्य खाद्य आयोग 18 जुलाई से जिलों का दौरा कर आम लोगों की शिकायतों को सुनेगा. तीन दिनों तक जिलों में प्रवास के दौरान आयोग की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिले अधिकारों की जानकारी देगा, बल्कि मुखिया और आम नागरिकों से सीधा संवाद कर समस्या का समाधान भी करेगा.
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिले अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खाद्य आयोग विभिन्न जिलों का दौरा करने का निर्णय लिया है. राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी ने बताया कि जनसुनवाई की शुरुआत 18 जुलाई से होगी. आयोग की टीम इस दौरान हर जिले में तीन दिनों का प्रवास करेगी और यह टीम लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों की समस्या का निदान भी करेगी. जुलाई के तीसरे सप्ताह से होनेवाले जिला प्रवास के दौरान खाद्य आयोग की टीम मुखिया से सीधा संवाद कर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिले अधिकारों की जानकारी और इससे संबंधित शिकायतों की सुनवाई भी करेगी.
आयोग के अध्यक्ष हिमांशु चौधरी ने कहा कि जन सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित योजनाओं जैसे जन वितरण प्रणाली, मध्यान्न भोजन, आंगनबाड़ी केंद्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और कुपोषण उपचार केंद्र से संबंधित शिकायत पर चर्चा होगी. जनसुनवाई के दौरान आम लोग आयोग के समक्ष सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं. राज्य खाद्य आयोग में 301 शिकायतें विभिन्न जिलों से प्राप्त हुई हैं. इसमें 164 का निष्पादन हो चुका है. आयोग में दर्ज शिकायतों में सर्वाधिक शिकायतें पीडीएस दुकान से जुड़ी हुई हैं.
राज्य खाद्य आयोग में सर्वाधिक शिकायतें पलामू जिले से पहुंची हैं. इससे आयोग ने जनसुनवाई की शुरुआत पलामू से करने का फैसला किया है. राज्य खाद्य आयोग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित शिकायतों के लिए वाट्सअप नंबर 9142622194 के अलावे वेबसाइट www.jharkhandsfc.in को जारी किया है. इसके बावजूद राज्य के कई जिले ऐसे हैं, जहां से एक भी शिकायत नहीं आई हैं. आयोग ने बताया कि जिन जिलों से शिकायतें नहीं मिली है, वहां जागरूकता का अभाव है. इन जिलों में जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा.