रांचीः सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका के डिप्टी रजिस्ट्रार शंभू प्रसाद सिंह की जमानत याचिका सीबीआई की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है. सुनवाई के दौरान अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने इसे खारिज कर दिया है. 15 जून को सीबीआई की टीम ने सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया. जहां से 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेज दिया. डिप्टी रजिस्ट्रार शंभू प्रसाद के भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी मामले में 13 जून को दुमका से गिरफ्तार किया था.
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साल 2006 में जेपीएससी के द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार पद के लिए विज्ञापन निकाला गया था. डिप्टी रजिस्ट्रार शंभू प्रसाद सिंह पर आरोप है कि पद के लिए आयोग्य होने के बावजूद उनकी नियुक्ति हो गई थी. मामले की जानकारी 26 अक्टूबर 2011 निगरानी टीम द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके बाद हाई कोर्ट के निर्देश पर केस की जांच कर सौंप दिया गया. 2012 में सीबीआई ने कांड संख्या आरसी 11ए/12 मामले के तहत गिरफ्तारी की गई है. सीबीआई ने 3 महीने पहले ही आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से गिरफ्तारी नहीं हो सकी थी. इस मामले में जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष दिलीप प्रसाद वरीय सदस्य गोपाल प्रसाद सहित अन्य को भी आरोपी बनाया है.