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रांची: SDO ने दी लॉकडाउन-4 की जानकारी, लोगों से की अनावश्यक बाहर न निकलने की अपील

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Published : May 19, 2020, 7:10 PM IST

रांची में सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन-4 के गाइडलाइन से संबंधित जानकारी दी. एसडीओ ने बताया कि जिस तरह से गाइडलाइन आए हैं, उसके आधार पर हर हाल में दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी के डिस्टेंस का पालन करना है और प्राइवेट कार्यालय में जरूरत के हिसाब से ही व्यक्ति की उपस्थिति होगी.

sdo, एसडीओ
जानकारी देते एसडीओ

रांची: सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन-4 के गाइडलाइन से संबंधित जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन-4 में नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में 8 कैटेगरी में छूट दी गई है. इसके साथ ही रांची जिले में अभी कुल 9 कंटेनमेंट हैं, जिसमें एक मेजर कंटेनमेंट जोन हिंदपीढ़ी है जबकि आठ माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं.

जानकारी देते एसडीओ
एसडीओ ने बताया कि जिस तरह से गाइडलाइन आए हैं उसके आधार पर हर हाल में दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी के डिस्टेंस का पालन करना है और प्राइवेट कार्यालय में जरूरत के हिसाब से ही व्यक्ति की उपस्थिति होगी. 65 वर्ष के व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना है. इसके साथ ही पहले से जो छूट दिए गए थे, उसी आधार पर लॉकडाउन-4 में छूट जारी रहेगी. इसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज को अलाउड किया गया है, वहीं उन्होंने बताया कि कमर्शियल टैक्सी के लिए पास जरूरी नहीं होगा. जबकि प्राइवेट वाहन से सफर करने के लिए पास लेना होगा और आम लोगों के मूवमेंट की छूट नहीं मिली है. अनावश्यक घूमने वाले पर पहले की तरह कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें- लातेहार में मिला एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज, तेलंगाना से लौटा था मजदूर


वहीं, हिंदपीढ़ी के कुछ कंटेनमेंट जोन को हटाये जाने का आवेदन जिला प्रशासन को दिया गया है. इस मामले पर उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स इसे लेकर निर्णय लेगी. इसके साथ ही हिंदपीढ़ी इलाके में पुलिस पर हमले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि एफआईआर दर्ज किया गया है और निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि शराब दुकान के लिए उत्पाद विभाग निर्णय लेगी कि शराब की बिक्री किस तरह से की जाएगी. हालांकि उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 114 शराब की दुकानें हैं. उसकी सूची थाने को दे दी गई है, किसी तरह की समस्या ना हो इसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अनावश्यक बाहर ना निकलें.

रांची: सदर एसडीओ लोकेश मिश्रा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए लॉकडाउन-4 के गाइडलाइन से संबंधित जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लॉकडाउन-4 में नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे जिले में 8 कैटेगरी में छूट दी गई है. इसके साथ ही रांची जिले में अभी कुल 9 कंटेनमेंट हैं, जिसमें एक मेजर कंटेनमेंट जोन हिंदपीढ़ी है जबकि आठ माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं.

जानकारी देते एसडीओ
एसडीओ ने बताया कि जिस तरह से गाइडलाइन आए हैं उसके आधार पर हर हाल में दो व्यक्तियों के बीच 6 फीट की दूरी के डिस्टेंस का पालन करना है और प्राइवेट कार्यालय में जरूरत के हिसाब से ही व्यक्ति की उपस्थिति होगी. 65 वर्ष के व्यक्ति को बाहर नहीं निकलना है. इसके साथ ही पहले से जो छूट दिए गए थे, उसी आधार पर लॉकडाउन-4 में छूट जारी रहेगी. इसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज को अलाउड किया गया है, वहीं उन्होंने बताया कि कमर्शियल टैक्सी के लिए पास जरूरी नहीं होगा. जबकि प्राइवेट वाहन से सफर करने के लिए पास लेना होगा और आम लोगों के मूवमेंट की छूट नहीं मिली है. अनावश्यक घूमने वाले पर पहले की तरह कार्रवाई की जाएगी.

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वहीं, हिंदपीढ़ी के कुछ कंटेनमेंट जोन को हटाये जाने का आवेदन जिला प्रशासन को दिया गया है. इस मामले पर उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स इसे लेकर निर्णय लेगी. इसके साथ ही हिंदपीढ़ी इलाके में पुलिस पर हमले को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि एफआईआर दर्ज किया गया है और निश्चित तौर पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि शराब दुकान के लिए उत्पाद विभाग निर्णय लेगी कि शराब की बिक्री किस तरह से की जाएगी. हालांकि उन्होंने बताया कि नगर निगम क्षेत्र में 114 शराब की दुकानें हैं. उसकी सूची थाने को दे दी गई है, किसी तरह की समस्या ना हो इसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अनावश्यक बाहर ना निकलें.

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