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SC-ST के प्रमोशन में आरक्षण का नहीं मिल रहा लाभ, विधानसभा सचिवालय ने सरकार को भेजा रिमाइंडर - एससी-एसटी के प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं

विधानसभा सचिवालय के निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति और जनजाति के सरकारी कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है. इस बाबत विधानसभा सचिवालय ने मुख्य सचिव को रिमाइंडर भेजा है.

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झारखंड विधानसभा
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Published : Oct 16, 2020, 9:51 AM IST

रांची: राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है. इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को रिमाइंडर भेजा है.

विधायक बंधु तिर्की ने बजट सत्र के दौरान इस मामले को सदन में उठाया था. उन्होंने कहा था कि श्रम और नियोजन विभाग की प्रोन्नति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है. आरक्षण के नियमों की अनदेखी कर प्रमोशन देने के मामले पर अन्य सदस्यों ने भी सदन में आवाज उठाई थी.

इस मामले की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विशेष समिति बनाई गई थी. इसमें दीपक बिरुआवा को संयोजक, नीलकंठ सिंह मुंडा और सरफराज अहमद को सदस्य बनाया गया था. बंधु तिर्की आमंत्रित सदस्य थे. पूरे मामले की जब जांच हुई तो पता चला कि सरकार के कई विभागों में प्रमोशन में आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा सचिवालय की ओर से सरकार से रिपोर्ट तलब किया गया था. जवाब नहीं आने पर दोबारा रिमाइंडर भेजा गया है.

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दरअसल राज्य सरकार की नौकरी में एसटी और एससी कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं देने का मामला लंबे समय से उठता रहा है.

रांची: राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है. इसको लेकर विधानसभा सचिवालय ने राज्य के मुख्य सचिव को रिमाइंडर भेजा है.

विधायक बंधु तिर्की ने बजट सत्र के दौरान इस मामले को सदन में उठाया था. उन्होंने कहा था कि श्रम और नियोजन विभाग की प्रोन्नति में आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है. आरक्षण के नियमों की अनदेखी कर प्रमोशन देने के मामले पर अन्य सदस्यों ने भी सदन में आवाज उठाई थी.

इस मामले की जांच के लिए विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर विशेष समिति बनाई गई थी. इसमें दीपक बिरुआवा को संयोजक, नीलकंठ सिंह मुंडा और सरफराज अहमद को सदस्य बनाया गया था. बंधु तिर्की आमंत्रित सदस्य थे. पूरे मामले की जब जांच हुई तो पता चला कि सरकार के कई विभागों में प्रमोशन में आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है. समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा सचिवालय की ओर से सरकार से रिपोर्ट तलब किया गया था. जवाब नहीं आने पर दोबारा रिमाइंडर भेजा गया है.

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दरअसल राज्य सरकार की नौकरी में एसटी और एससी कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण का लाभ नहीं देने का मामला लंबे समय से उठता रहा है.

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