रांची: बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद आरके राणा ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए जमानत याचिका दायर की है. ईमेल के माध्यम से दायर की गई याचिका में खराब स्वास्थ्य अधिक उम्र होने और आधी सजा काटने का हवाला दिया गया है.
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डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा: इससे पहले पूर्व सांसद आरके राणा को डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सीबीआई जज एसके शशि की अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया था.
लालू प्रसाद को भी मिली है सजा: बता दें कि आरके राणा के साथ लालू प्रसाद को भी चारा घोटाला के अन्य चार मामले में सजा दी गई है. उन सभी मामले में हाईकोर्ट में अपील दायर की गई है. सभी मामले की अपील लंबित है सभी मामले में हाई कोर्ट ने उन्हें आधी सजा काटने की आधार पर जमानत दिया है. एक मामले में 7 वर्ष की सजा दी गई है उस सजा में भी वे आधी ही सजा काट चुके हैं. ऐसे में इस मामले में उन्हें 5 वर्ष की सजा दी गई है, अब देखना अहम होगा कि अदालत से उन्हें जमानत कब मिलती है.