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अधिकारी के कार्यप्रणाली से हाई कोर्ट नाराज, शिक्षा सचिव को किया तलब

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Published : Aug 23, 2021, 4:48 PM IST

सेवानिवृत्ति लाभ मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के निर्देश के बाद भी झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव ने अदालत में शपथ पत्र दायर नहीं किया है. इसे लेकर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई है. अदालत ने झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव को 6 सितंबर को हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है.

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झारखंड हाई कोर्ट

रांची: सेवानिवृत्ति लाभ के मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव के द्वारा हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर नहीं किए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव को 6 सितंबर को हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने उनसे यह जानना चाहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी क्यों नहीं उनके द्वारा शपथ पत्र अदालत में पेश की गई? अदालत ने यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं उन पर अवमानना चलाया जाए?

इसे भी पढे़ं: बाबूलाल के सलाहकार सुनील तिवारी मामले की जल्द सुनवाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट से आग्रह, अदालत ने दिया आश्वासन


झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में पूर्व में सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के मामले में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव को अदालत में जवाब पेश करने को कहा था. शिक्षा सचिव के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, बल्कि बार-बार अदालत से समय की मांग की गई. अदालत के कई बार समय देने के बाद अधिकारी के इस रवैया पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव को सुनवाई के दौरान पेश होकर जवाब देने को कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता

6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में 10 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव को अंतिम मौका देते हुए शपथ पत्र दायर करने के लिए समय दिया था. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा गया था कि प्रार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ दी गई या नहीं, इस मामले का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? कारण सहित जवाब पेश करें. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि, अगर इस बार जवाब पेश नहीं किया जाता है तो अदालत उचित कार्यवाही करेगी. उसके बावजूद भी सचिव के द्वारा शपथ पत्र नहीं दायर की गई. अदालत ने उन्हें हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

रांची: सेवानिवृत्ति लाभ के मामले में झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के द्वारा बार-बार निर्देश देने के बावजूद भी झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव के द्वारा हाई कोर्ट में शपथ पत्र दायर नहीं किए जाने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है. अदालत ने झारखंड सरकार के शिक्षा सचिव को 6 सितंबर को हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. अदालत ने उनसे यह जानना चाहा है कि हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी क्यों नहीं उनके द्वारा शपथ पत्र अदालत में पेश की गई? अदालत ने यह बताने को कहा है कि क्यों नहीं उन पर अवमानना चलाया जाए?

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में पूर्व में सुनवाई के दौरान सेवानिवृत्ति लाभ के भुगतान के मामले में राज्य सरकार के शिक्षा सचिव को अदालत में जवाब पेश करने को कहा था. शिक्षा सचिव के द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, बल्कि बार-बार अदालत से समय की मांग की गई. अदालत के कई बार समय देने के बाद अधिकारी के इस रवैया पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए सचिव को सुनवाई के दौरान पेश होकर जवाब देने को कहा है.

जानकारी देते अधिवक्ता

6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में 10 अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव को अंतिम मौका देते हुए शपथ पत्र दायर करने के लिए समय दिया था. उन्हें अपने जवाब में यह बताने को कहा गया था कि प्रार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ दी गई या नहीं, इस मामले का समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? कारण सहित जवाब पेश करें. कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि, अगर इस बार जवाब पेश नहीं किया जाता है तो अदालत उचित कार्यवाही करेगी. उसके बावजूद भी सचिव के द्वारा शपथ पत्र नहीं दायर की गई. अदालत ने उन्हें हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी.

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