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झारखंड हाई कोर्ट से राहुल गांधी को राहत बरकरार, 27 जून को होगी अगली सुनवाई

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर किए गए टिप्पणी मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई अब 27 जून को होगी. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी.

Rahul Gandhi
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Published : Jun 16, 2022, 4:09 PM IST

रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट अब 27 जून को सुनवाई होगी. अगली सुनवाई तक कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखा है. यह मामला जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. इसपर अब 27 जून को सुनवाई होगी.

ये भी पढ़ें: अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत, वारंट पर लगी रोक

क्या है पूरा मामला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों पर टिप्पणी की थी. इस बयान से आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इससे पहले रांची सिविल कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए समन जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया या उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. रांची सिविल कोर्ट के द्वारा जारी समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है.

20 करोड़ की मानहानि का मामला: प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा किया है. राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके आगे मोदी लगा हुआ है वह सभी चोर हैं. इसी बयान से आहत होकर प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की थी. जिसके बाद राहुल गांधी की तरफ से सिविल कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

रांची: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जुड़े मामले में झारखंड हाई कोर्ट अब 27 जून को सुनवाई होगी. अगली सुनवाई तक कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने वाले आदेश को बरकरार रखा है. यह मामला जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. इसपर अब 27 जून को सुनवाई होगी.

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क्या है पूरा मामला: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम वालों पर टिप्पणी की थी. इस बयान से आहत होकर रांची के प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की है. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही है. इससे पहले रांची सिविल कोर्ट के द्वारा संज्ञान लेते हुए समन जारी कर राहुल गांधी को पेश होने का आदेश दिया या उन्हें अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में हाजिर होकर जवाब पेश करने को कहा है. रांची सिविल कोर्ट के द्वारा जारी समन को राहुल गांधी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और उसे निरस्त करने की मांग की गई है. उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोप को गलत बताया है.

20 करोड़ की मानहानि का मामला: प्रदीप मोदी ने इसके लिए 20 करोड़ की मानहानि का दावा किया है. राहुल गांधी ने नीरव मोदी, ललित मोदी और नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके आगे मोदी लगा हुआ है वह सभी चोर हैं. इसी बयान से आहत होकर प्रदीप मोदी ने सिविल कोर्ट में शिकायतवाद याचिका दायर की थी. जिसके बाद राहुल गांधी की तरफ से सिविल कोर्ट के समन को चुनौती देने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.

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