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बेड़ो रिश्वतकांडः रांची विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने बंदोबस्त पदाधिकारी तालेश्वर बड़ाईक को सुनाई 4 साल की सजा - रांची की खबर

रांची विजिलेंस स्पेशल कोर्ट ने 2010 के एक मामले में सजा सुनाई है. जिसमें सभी दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है.

ranchi vigilance special court
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Published : Apr 5, 2022, 12:17 PM IST

रांचीः घूस लेने के मामले में बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी, क्लर्क और चपरासी कोर्ट ने दोषी ठहराया है. रांची विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट ने सभी को चार-चार साल की सजा सुनाई है. बेड़ो प्रखंड के साधु और सुधुवा उरांव से उनकी जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के एवज में एक लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी. 50 हजार पर सौदा तय हुआ था. बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी तालेश्वर बड़ाईक को 40 हजार. क्लर्क मिथलेश कुमार को 9 हजार और चपरासी मकसूद आलम को 1 हजार रुपया घूस लेते गिरफ्तार किया गया था. 4 नवंबर 2010 को इन पर मामला दर्ज हुआ था.

रांचीः घूस लेने के मामले में बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी, क्लर्क और चपरासी कोर्ट ने दोषी ठहराया है. रांची विजिलेंस के स्पेशल कोर्ट ने सभी को चार-चार साल की सजा सुनाई है. बेड़ो प्रखंड के साधु और सुधुवा उरांव से उनकी जमीन पर दखल कब्जा दिलाने के एवज में एक लाख रुपए रिश्वत की मांग की गई थी. 50 हजार पर सौदा तय हुआ था. बेड़ो प्रखंड के बंदोबस्त पदाधिकारी तालेश्वर बड़ाईक को 40 हजार. क्लर्क मिथलेश कुमार को 9 हजार और चपरासी मकसूद आलम को 1 हजार रुपया घूस लेते गिरफ्तार किया गया था. 4 नवंबर 2010 को इन पर मामला दर्ज हुआ था.

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