रांची: रांची नगर निगम क्षेत्र के तहत कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा म्युनिसिपल लाइसेंस प्राप्त किए बिना या बिना रेनुवल कराए ही प्रतिष्ठान का संचालन किया जा रहा है, जो झारखंड नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन है. इससे निगम को राजस्व की क्षति हो रही है और विकास कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न हो रहा है. इस संबंध में शनिवार को नगर आयुक्त मुकेश कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें इस तरह के प्रतिष्ठानों की जांच करने और उन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
उन्होंने उप नगर आयुक्त शंकर यादव, कुंवर सिंह पाहन, सहायक नगर आयुक्त ज्योति कुमार सिंह के नेतृत्व में 3 फ्लाइंग दस्ता गठित किया है. फ्लाइंग दस्ता इस तरह के प्रतिष्ठानों को सील करने और उन पर जुर्माना लगाने की कार्रवाई करेगी. उन्होंने आम जनता से अपील की है कि बिना म्युनिसिपल लाइसेंस या बिना रिनुअल करे संचालन हो रहे प्रतिष्ठान की जानकारी होने पर नगर निगम को सूचित करें.
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इसके साथ ही झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका के आदेश के आलोक में रांची नगर निगम क्षेत्र के अपर बाजार में किए गए अवैध निर्माण और बिना स्वीकृति नक्शा निर्माण को लेकर 352 लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसके बाद जिन लोगों द्वारा निर्मित भवन का स्वीकृति नक्शा नगर निगम में समर्पित नहीं किया गया है. उनके विरुद्ध नगर निगम द्वारा अनाधिकृत वाद दर्ज कर न्यायोचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है.