रांची: झारखंड राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण और संबंधित महामारी को लेकर जिले में खाद्य और संबंधित प्रसंस्करण उद्योग का संचालन चालू रखने के संबंध में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी ने निर्देश दिया है. उपायुक्त ने कहा है कि आमजनों को खाद्य सामग्रियों की कमी न होने पाए और आवश्यक मूल खाद्य सामग्रियों को आम जनता को सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराया जा सके.
- दुग्ध एवं इससे संबंध मूल उत्पाद
- समस्त प्रकार के बेकरी उत्पाद
- चावल, आटा, तेल और संबंध उत्पाद
- फल एवं फल आधारित विभिन्न उत्पाद
- सब्जी एवं सब्जी आधारित विभिन्न उत्पाद
- धान/दाल/अन्य खाद्यान्न मिल
- खाद्य पदार्थो के उत्पादन, प्रसंस्करण से संबंधित समान प्रकृति के अन्य उद्योग
ये भी पढ़ें: मंत्री आलमगीर आलम ने की अपील, लोगों को घरों में रहने की दी सलाह
इसके साथ ही कोरोना वायरस को लेकर बचाव और सहायता के लिए कई दिशा-निर्देश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं
- जिला कंट्रोल रूम-1950
- हेल्पलाइन नंबर-1075,181
- टोल फ्री चिकित्सकीय सलाह-104
- टोल फ्री एंबुलेंस सेवा- 108
- अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर-11-23978046