ETV Bharat / city

गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांडः कोर्ट ने दो आरोपियों को ठहराया दोषी, सबूत के अभाव में एक बरी - ranchi court order

रांची के गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांड के 2 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया है. 4 नवंबर 2018 को गैंगस्टर सोनू इमरोज की हत्या के बाद से अदालत में यह मामला चल रहा था.

गैंग्स्टर सोनू इमरोज हत्याकांड
गैंग्स्टर सोनू इमरोज हत्याकांड
author img

By

Published : Apr 20, 2022, 1:00 PM IST

Updated : Apr 20, 2022, 5:17 PM IST

रांचीः रांची व्यवहार न्यायालय ने गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने 2 आरोपियों शमशाद आलम और तबरेज आलम को जज विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अब 25 अप्रैल को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. वहीं मामले एक आरोपी मोहम्मद शकील को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है.

ये भी पढ़ें-अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ रांची के एसटी-एससी थाने में केस, आदिवासियों के अपमान का आरोप

बता दें कि 4 नवंबर 2018 को गैंगस्टर सोनू इमरोज को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इससे पहले से हिंदीपीढ़ी के गैंगस्टर सोनू इमरोज और सज्जाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी. दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने बताया कि दोषियों को आईपीसी की धारा 302 ,149 और आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है, सजा के बिंदु पर 25 अप्रैल को अदालत अपना फैसला सुनाएगी. अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने बताया कि जिन धाराओं में आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है, उनमें दो प्रावधान है एक तो उम्रकैद और दूसरा फांसी. अदालत से गुहार करेंगे कि अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दें.

अधिवक्ता मो. तनवीर का बयान
यह है मामलाः 4 नवंबर 2018 को जब सोनू इमरोज डेली मार्केट थाने से महज कुछ दूरी पर अपने दोस्तों संग खड़ा था. तभी दो मोटरसाइकिल से आए 5 अपराधियों ने उसपर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. जिसमें इमरोज की मौत हो गई. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने कहा कोर्ट ने जिस आरोपी को बरी किया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जिन छह आरोपियों को केस से हटा दिया गया था, उसको लेकर भी अदालत में पिटीशन दायर की गई है. तीन आरोपियों के खिलाफ अदालत में जल्द ही फिर से ट्रायल शुरू होगा.

रांचीः रांची व्यवहार न्यायालय ने गैंगस्टर सोनू इमरोज हत्याकांड मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने 2 आरोपियों शमशाद आलम और तबरेज आलम को जज विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अब 25 अप्रैल को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी. वहीं मामले एक आरोपी मोहम्मद शकील को साक्ष्य के अभाव में अदालत ने बरी कर दिया है.

ये भी पढ़ें-अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ रांची के एसटी-एससी थाने में केस, आदिवासियों के अपमान का आरोप

बता दें कि 4 नवंबर 2018 को गैंगस्टर सोनू इमरोज को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इससे पहले से हिंदीपीढ़ी के गैंगस्टर सोनू इमरोज और सज्जाद के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी. दोनों गैंग एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए थे. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने बताया कि दोषियों को आईपीसी की धारा 302 ,149 और आर्म्स एक्ट में दोषी पाया है, सजा के बिंदु पर 25 अप्रैल को अदालत अपना फैसला सुनाएगी. अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने बताया कि जिन धाराओं में आरोपियों को अदालत ने दोषी पाया है, उनमें दो प्रावधान है एक तो उम्रकैद और दूसरा फांसी. अदालत से गुहार करेंगे कि अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दें.

अधिवक्ता मो. तनवीर का बयान
यह है मामलाः 4 नवंबर 2018 को जब सोनू इमरोज डेली मार्केट थाने से महज कुछ दूरी पर अपने दोस्तों संग खड़ा था. तभी दो मोटरसाइकिल से आए 5 अपराधियों ने उसपर अंधाधुंध गोलियां चला दीं. जिसमें इमरोज की मौत हो गई. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता मोहम्मद तनवीर ने कहा कोर्ट ने जिस आरोपी को बरी किया है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे. वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा जिन छह आरोपियों को केस से हटा दिया गया था, उसको लेकर भी अदालत में पिटीशन दायर की गई है. तीन आरोपियों के खिलाफ अदालत में जल्द ही फिर से ट्रायल शुरू होगा.
Last Updated : Apr 20, 2022, 5:17 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.