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रांची सिविल कोर्ट ने हत्या के दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, नगड़ी थाना से जुड़ा है मामला

रांची सिविल कोर्ट ने बुधवार को हत्या के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन दोनों ने नगड़ी के रहने वाले रितेश महतो की हत्या 17 नवंर 2014 को कर दी थी.

Ranchi Civil Court
रांची सिविल कोर्ट
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Published : Apr 27, 2022, 9:59 PM IST

रांचीः रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने हत्या के आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त सहोदरा देवी और शंकर लोहार को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इन दोनों आरोपियों पर नगड़ी के रहने वाले रितेश महतो की हत्या 17 नवंर 2014 को कर दी थी.

यह भी पढ़ेंःRanchi Civil Court: रांची कोर्ट ने दुष्कर्मी को दी 20 साल की सजा


रितेश महतो का शव रेलवे लाइन पर फेंक मिला था. नगड़ी थाने (Nagri Police Station) की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की तो 18 नवंबर 2014 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया. दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे. लेकिन उम्रकैद की सजा सुनाते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और दोबारा होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया.

रांचीः रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायाधीश मनीष रंजन की अदालत ने हत्या के आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. अभियुक्त सहोदरा देवी और शंकर लोहार को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इन दोनों आरोपियों पर नगड़ी के रहने वाले रितेश महतो की हत्या 17 नवंर 2014 को कर दी थी.

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रितेश महतो का शव रेलवे लाइन पर फेंक मिला था. नगड़ी थाने (Nagri Police Station) की पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू की तो 18 नवंबर 2014 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया. दोनों आरोपी जमानत पर जेल से बाहर थे. लेकिन उम्रकैद की सजा सुनाते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और दोबारा होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल भेज दिया गया.

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