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रथ मेला को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर, पहले की तरह आयोजन की मांग - रांची न्यूज

रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है. इसी बीच झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. जिसमें पहले की तरह आयोजन करने की अनुमति मांगी गई है.

Jharkhand High Court
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Published : Jun 13, 2022, 1:41 PM IST

Updated : Jun 13, 2022, 2:28 PM IST

रांचीः ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा के तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में सैकड़ों वर्षों से रथ यात्रा निकाली जाती है. हालांकि पिछले दो साल से कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी. इस बार सरकार ने रथ यात्रा निकालने की मंजूरी दी है लेकिन उसमें कई पाबंदी लगाई गई है. इसी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जिसमें पहले की तरह आयोजन की अनुमति देने की मांग की गई है.

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने यह याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत से यह मांग की है कि पूर्व की भांति रथ मेला का आयोजन करने का निर्देश दिया जाए. रांची डीसी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को यह जानकारी दी है कि रांची डीसी के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है वह गलत है. जब अन्य सभी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. पूरे स्ट्रैंथ के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है. सभा एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो रथ मेला के आयोजन पर पाबंदी लगाने का क्या औचित्य है. उन्होंने यह भी कहा कि देश के सबसे मुख्य मेलों में से एक जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पर जब कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. तो यहां के रथ यात्रा पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार

रांचीः ओडिशा के प्रसिद्ध जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा के तर्ज पर झारखंड की राजधानी रांची में सैकड़ों वर्षों से रथ यात्रा निकाली जाती है. हालांकि पिछले दो साल से कोरोना की वजह से रथ यात्रा नहीं निकाली गई थी. इस बार सरकार ने रथ यात्रा निकालने की मंजूरी दी है लेकिन उसमें कई पाबंदी लगाई गई है. इसी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. जिसमें पहले की तरह आयोजन की अनुमति देने की मांग की गई है.

बता दें कि झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने यह याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से उन्होंने अदालत से यह मांग की है कि पूर्व की भांति रथ मेला का आयोजन करने का निर्देश दिया जाए. रांची डीसी के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को रद्द करने की मांग की गई है. उन्होंने याचिका के माध्यम से अदालत को यह जानकारी दी है कि रांची डीसी के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है वह गलत है. जब अन्य सभी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. पूरे स्ट्रैंथ के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है. सभा एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं तो रथ मेला के आयोजन पर पाबंदी लगाने का क्या औचित्य है. उन्होंने यह भी कहा कि देश के सबसे मुख्य मेलों में से एक जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पर जब कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. तो यहां के रथ यात्रा पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है.

जानकारी देते अधिवक्ता धीरज कुमार
Last Updated : Jun 13, 2022, 2:28 PM IST
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